अनिल टुटेजा को मिली छत्तीसगढ़ आने की सशर्त मंजूरी, अभी मेरठ जेल है बंद, शराब घटाले का है मुख्य आरोपी

बिलासपुर। आबकारी घोटाले के गिरफ्तार आरोपी अनिल टुटेजा को छत्तीसगढ़ आने की अनुमति मिल गई है। मेरठ की अदालत ने उन्हें सशर्त छत्तीसगढ़ वापस भेजने की अनुमति दी है। अभी अनिल टुटेजा मेरठ के जेल में बंद है।

आपको बता दे शराब घोटाले का मास्टरमाइंड अनिल टुटेजा को मेरठ की पुलिस जुलाई में लेकर गई थी। टुटेजा के खिलाफ उत्तर प्रदेश में नकली होलोग्राम मामले में FIR दर्ज है। इसके बाद मेरठ कोर्ट ने उसकी पेशी का वारंट जारी किया था। नोटिस जारी होने के बाद मेरठ पुलिस उन्हे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर गई है। FIR के मुताबिक नोएडा स्थित PHSF नाम की कंपनी को टेंडर मिला था। यह टेंडर छत्तीसगढ़ के एक्साइज डिपार्टमेंट ने होलोग्राम की आपूर्ति करने के लिए अवैध रूप से दिया गया। कंपनी टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र नहीं थी। आरोप है कि आबकारी विभाग के विशेष सचिव AP त्रिपाठी, तत्कालीन आबकारी कमिश्नर निरंजन दास, तत्कालीन IAS अनिल टुटेजा ने टेंडर के लिए उसकी शर्तों में संशोधन किया। बदले में कंपनी के मालिक विधु गुप्ता से प्रति होलोग्राम 8 पैसे का कमीशन लिया गया। छत्तीसगढ़ में सरकारी दुकानों से अवैध देसी शराब की बोतल बेचने के लिए बेहिसाब डूप्लीकेट होलोग्राम लिए गए।

फर्जी ट्रांजिट पास से होती थी सप्लाई
टेंडर मिलने के बाद विधु गुप्ता डूप्लीकेट होलोग्राम की सप्लाई छत्तीसगढ़ के सक्रिय सिंडिकेट को करने लगा। यह सप्लाई CSMCL के तत्कालीन एमडी अरुणपति त्रिपाठी के निर्देश पर हुई। सिंडिकेट के सदस्य डूप्लीकेट होलोग्राम को विधु गुप्ता से लेकर सीधे तीनों शराब निर्माता कंपनियों को पहुंचा देते थे।
इन डिस्टलरीज में होलोग्राम को अवैध शराब की बोतलों पर चिपकाया जाता था। इसके बाद अवैध बोतलों को फर्जी ट्रांजिट पास के साथ CSMCL की दुकानों तक पहुंचाया जाता था। फर्जी ट्रांजिट पास का काम छत्तीसगढ़ के 15 जिलों के आबकारी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से होता था।

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नीरजधर दीवान /संपादक - मोबाइल नंबर 8085229794
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