

रायपुर। स्पेशल कोर्ट ने अनिल टुटेजा को 7 दिन की सशर्त रिमांड पर EOW को सौंप दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आरोपी के साथ मारपीट नही किया जाएगा, प्रताड़ित भी नही किया जाएगा। परिवार वालों से मिलने की अनुमति दिया जाएगा।
छत्तीसगढ़ में हुए 2200 करोड़ रुपए के शराब घोटाला मामले में स्पेशल कोर्ट ने रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा को 7 दिन की सशर्त रिमांड पर EOW को सौंप दिया है। EOW ने ACB कोर्ट में टुटेजा को रिमांड के लिए आवेदन किया था। हाईकोर्ट के आदेश के कारण EOW ने इस मामले में टुटेजा की अब तक गिरफ्तारी नहीं की थी। बता दें कि 20 अगस्त को हाईकोर्ट ने शराब घोटाला मामले में ईडी और EOW के खिलाफ दायर 13 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही अनिल टुटेजा को हाईकोर्ट से मिला संरक्षण भी खत्म हो गया। इसके बाद EOW ने कोर्ट में अनिल की प्रोडक्शन वारंट के लिए याचिका लगाई थी। बुधवार को कोर्ट ने आवेदन स्वीकार कर लिया। EOW की ओर से रिमांड मांगे जाने के पहले ही अनिल टुटेजा के वकील ने प्रोडक्शन वारंट जारी कर गिरफ्तारी करने पर कोर्ट के समक्ष आपत्ति किया। लेकिन उस आवेदन को खारिज करते हुए एसीबी के स्पेशल कोर्ट ने अनिल टुटेजा को सशर्त EOW को रिमांड पर सौंपा है। EOW की ओर से जो शर्त रखी गई है, उसमें आरोपी के मानवाधिकारों की रक्षा करने, दुर्व्यवहार, मारपीट या शारीरिक प्रताड़ना न देने और टुटेजा के अधिवक्ताओं से गरिमापूर्ण व्यवहार रखने की शर्तें शामिल हैं। इसके साथ ही रिमांड अवधि में समुचित दवाएं और इलाज मुहैया कराने, परिजनों से मिलने की अनुमति देने की याचना अनिल टुटेजा के वकील की ओर से की गई थी। अदालत ने इसे स्वीकार कर लिया है।
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