बिलासपुर। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए कलेक्टर डॉ सारांश मित्तर ने जिले में धारा 144 लगा दिया। इसके बाद आगामी आदेश तक जिले में होली मिलन, फोग प्रतियोगिता जैसे कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नही किए जाएंगे।

पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस का प्रकोप फिर से रफ्तार पकड़ लिया है। प्रदेश में प्रतिदिन दो हजार के आसपास कोरोना के नए मरीज मिल रहे है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर सख्त फैसला लेना जरूरी हो गया था। यही कारण है कि कलेक्टर ने गुरुवार से आगामी आदेश तक धारा 144 लगाये जाने का आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही लोगों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। इस आदेश के लागू होते ही 5 से अधिक व्यक्तियों के सार्वजनिक एवं निजी स्थानों पर जमा होने पर पाबंदी होगी। इसके अलावा होटल व रेस्टोरेंट में डायनिंग का संचालन नही होगा, यहाँ टेक अवे की सुविधा होगी। अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को 7 दिन होम क्वारेन्टीन में रहना होगा। जिले में होली मिलन या अन्य धार्मिक और सामाजिक समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा। होली को लेकर प्रशासन ने गाइडलाइन जारी किया है, जिसके तहत सार्वजनिक होली मिलन कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश के मुताबिक होली पर पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं हो सकेंगे। साथ ही सभी पर्यटन स्थलों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। ध्वनि यंत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। खेलकूद मेला समारोह, राजनीतिक कार्यक्रमों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसके अलावा शादी, अंत्येष्टि, दशगात्र और अन्य सामाजिक समारोहों में 50 लोग शामिल हो सकेंगे इस आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 270 सहपठित एपिडेमिक डिसिजेज एक्ट, 1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 अधीन दण्ड के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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