बिल्डरों को खैरात में बांटी जमीन, ले आउट किया निरस्त, कमिश्नर ऑफिस में अटकी तहसीलदारों के खिलाफ कार्रवाई की फाइल

बिलासपुर। तीन बिल्डरों को खैरात में जमीन देने के मामले में संभागायुक्त ने तहसीलदारों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इस बीच कलेक्टर के निर्देश पर तीनों बिल्डरों का ले आउट निरस्त कर दिया गया है।

तत्कालीन अतिरिक्त तहसीलदार बिलासपुर शशिभूषण सोनी ने राज कन्स्ट्रक्शन के भागीदार अर्जुन सिंह कछवाहा पिता शैलेन्द्र सिंह कछवाहा को ग्राम बिरकोना, तहसील व जिला बिलासपुर छ०ग० स्थित निजी भूमिस्वामी हक की भूमि खसरा कमांक 1330/2 रकबा 0.279 हे० के सामने स्थित शासकीय भूमि खसरा कमांक 1331 की 30 फिट चौड़ा जमीन बिल्डर को रास्ते के लिए एलाट कर दिया। इस भूमि पर तत्कालीन संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर द्वारा पत्र कमांक 1208/न.ग्रा.नि./ प्र.क्र. 13/सी.जी.आ. 00172/धारा 29/22 बिलासपुर दिनांक 11.04.2022, पत्र क्रमांक 1877/न.ग्रा.नि./ प्र.क. 45/सी.जी.आ. 00005/धारा 29/23 बिलासपुर दिनांक 13.04.2023 एवं पत्र कमांक 351/न.ग्रा.नि./ प्र.क. 68/सी.जी.आ. 00149/23/धारा 29/24 बिलासपुर दिनांक 10.01.2024 के द्वारा आवेदकों को आवासीय/भू-खण्डीय विकास अनुज्ञा जारी करने हेतु पत्र जारी कर दिया है।मामले की जांच के बाद कलेक्टर ने पाया कि संलग्न दस्तावेज से स्पष्ट है कि शासकीय भूमि के सामने निजी भूमि है तो पहुंच मार्ग हेतु शासकीय भूमि का आबंटन नियमानुसार मार्ग निर्माण हेतु किया जा सकेगा। लेकिन इस तरह आबंटित की जाने वाली भूमि प्राईवट बिल्डर्स को शासकीय/नजूल भूमि आबंटन हेतु गठित अंर्तविभागीय समिति द्वारा प्रचलित गाईड लाईन पर आबंटित की जावेगी। भूमि आबंटन के पश्चात ही अनुज्ञा जारी किया जा सकता है। क्योंकि किसी भी आवासीय स्थल तक पहुंच मार्ग उपलब्ध होने से भू-खण्ड का मूल्य संवर्धन होता है। इसी तरह शेष नारायण जायसवाल ने गायत्री कन्स्ट्रक्शन के राघवेंद्र गुप्ता को खसरा नंबर 8/1 की 11.1170 हेक्टेयर जमीन दे दी। बिल्डर ने इस जमीन पर 160 फिट लंबा और 32 फिट चौड़ा सड़क बना लिया है। बिल्डर ने अपनी जमीन में सड़क बनाकर देने के बजाए सरकारी जमीन में सड़क बनाया और अपनी कालोनी की प्रस्तावित सड़क को प्लाटिंग करके बेच दिया है। इसी तरह शशिभूषण सोनी ने श्रीराम सरिता बिल्डर्स एंड कालोनाइजर आशीष गुप्ता को भी सरकारी जमीन देकर लाभ पहुंचाया है। सोनी ने बहतराई में आशीष गुप्ता को कालोनी के लिए 40 फिट चौड़ी जमीन दी है। इस पूरे मामले की जांच कलेक्टर ने ज्वाइंट कलेक्टर मनीष साहू (ओआईसी, लेंड रिकार्ड) से कराया था। जांच रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ की तात्कालिक नायब तहसीलदार शेषनारायण जायसवाल एवं अतिरिक्त तहसीलदार शशि भूषण सोनी ने पद का दुरुपयोग करते हुए कॉलोनाइजर को शासकीय भूमि से नियम विरुद्ध रास्ता प्रदान कर शासन को राजस्व की क्षति पहुंचाने की पुष्टि की थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर ने दोनों को निलंबित करने एवं विभागीय जांच संस्थित करने हेतु संभाग कमिश्नर को प्रतिवेदन भेजा है। लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जबकि कलेक्टर के निर्देश पर लाभान्वित हुए तीनों बिल्डरों का लेआउट भी निरस्त कर दिया गया है।

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नीरजधर दीवान /संपादक - मोबाइल नंबर 8085229794
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