प्राचार्य और प्रधान पाठक निलंबित, 30 हजार के भुगतान में मांग रहे थे 10 हजार रुपए का कमीशन, ऑडियो – वीडियो के साथ हुई थी शिकायत

कोरबा। 10 हजार रुपए कमीशन मांगने वाले प्राचार्य और प्रधान पाठक को निलंबित कर दिया गया है। दोनो के खिलाफ ऑडियो और वीडियो के साथ शिकायत हुई थी। यह कार्रवाई शिकायत की जांच के बाद की गई है।

मिली जानकारी के अनुसार कोरबा जिले के स्कूलों में केन्द्रीय रानी लक्ष्मी बाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण योजना छात्राओं को प्रशिक्षण दिया गया था। इस प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षक को 30 हजार रुपए का भुगतान करने का प्रावधान है। कोरबा जिले के करतला विकास खंड के शास. उ. मा. विद्यालय कोथारी एवं शास. पूर्व माध्य. विद्यालय कोथारी में भी 03 माह का प्रशिक्षण दिया गया था। प्रशिक्षण के बाद शास. उ.मा. विद्यालय कोथारी के प्राचार्य कमल नारायण भारद्वाज और शास. पूर्व माध्य. विद्यालय कोथारी के प्रधान पाठक तुलाराम भारद्वाज ने प्रशिक्षक श्री बरेठ के खाते में रू. 5000/- (पांच हजार) प्रतिमाह के दर से 03 माह की कुल राशि रू. 30,000/- (तीस हजार रूपये) भुगतान कर दिया। इसके बाद प्राचार्य एवं प्रधान पाठक ने भुगतान राशि में से 10,000/- (दस हजार रू.) कमीशन के रूप में मांग किया गया। आनाकानी करने पर प्राचार्य और प्रधान पाठक ने प्रशिक्षक पर दबाव बनाने लगा। दोनो के दबाव से परेशान होकर श्री बरेठ ने बातचीत का ऑडियो एवं वीडियो बना लिया और शिकायत कर दी। जांच में ऑडियो क्लीप, वीडियो क्लीप एवं फोटोग्राफ देखने से ऑडियो में आवाज प्राचार्य की और वीडियो में प्रधान पाठक का फुटेज और आवाज स्पष्ट हो गया है। जांच के बाद कमल नारायण भारद्वाज, प्राचार्य, शास. उ.मा. विद्यालय कोथारी वि.खं. करतला जिला कोरबा और तुलाराम भारद्वाज, प्रधान पाठक, शास. पूर्व माध्य. विद्यालय कोथारी वि.खं. करतला जिला कोरबा का कृत्य छ०ग० सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत कदाचार की श्रेणी में पाया गया है। जांच में शिकायत की पुष्टि होने पर कमल नारायण भारद्वाज, प्राचार्य, शास. उ. मा. विद्यालय कोथारी वि.खं. करतला जिला कोरबा एवं तुलाराम भारद्वाज, प्रधान पाठक, शास. पूर्व माध्य. विद्यालय कोथारी वि.खं. करतला जिला कोरबा को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) 1966 के नियम-9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान इनका मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला कोरबा नियत किया गया है। इस दौरान दोनों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

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