बिलासपुर। जैजैपुर की बहुचर्चित नाबालिग लड़की की हत्या के आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी है। आरोपी ने घटना को अंजाम देने के बाद गुमराह करने के लिए सुसाईड नोट लिखकर जेब डाल दिया था। इसके बाद शव डाबरी में फेंक दिया था।
जानकारी के अनुसार 02.03.2022 को थाना जैजैपुर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि 28.02.2022 के दरम्यानी रात नाबालिक लडकी को कोई बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है। रिपोर्ट पर धारा 363 भादवि के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया गया। जुर्म दर्ज करने के तुरंत बाद जैजैपुर पुलिस ने ग्राम चोरभटठी के घटना स्थल पहुंचकर स्थल निरीक्षण किया था और गवाहो से पूछताछ कर बयान लिया था। 03.03.2022 को अपहृता का शव ग्राम चोरभटठी के डबरी तालाब में मिलने से मर्ग कमांक 06/2022 धारा 174 जाफौ. कायम कर जांच पंचनामा कार्यवाही की गई थी। अपहृता का शव तीन डॉक्टरो की टीम के द्वारा पुलिस व कार्यपालिक दण्डाधिकारी की मौजूदगी में विडियोंग्राफी के साथ पी. एम. किया गया था। डॉक्टर के शार्ट पी.एम. रिपोर्ट से हत्या की पुष्टि हुई थी। इसके बाद प्रकरण में धारा 302 भादवि जोडकर प्रकरण की विवेचना प्रारंभ की गई। प्रकरण में विवेचना दौरान ग्राम चोरभटठी एवं अन्य ग्राम तथा परिजनो से लगातार पूछताछ की गई। पूछताछ में संदेही जवाहर चंद्रा पिता समारू राम चंद्रा साकिन चोरभटठी थाना जैजैपुर जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.) का नाम आने से हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। कड़ी पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह गांव की नाबालिक लडकी के साथ प्रेम प्रसंग में था जिसकी सूचना दोनो के परिजन तथा गांव में फैल गई थी। 28.02.2022 को हत्या करने की योजना बनाई और साजिश के तहत लड़की से सुसाईड नोट लिखकर लाने को कहा और बताया कि हम दोनो भागकर आत्महत्या करेंगे। आरोपी के झांसे में आकर लडकी से सुसाईड नोट लिखा लिया था। दिनांक 28.02.2022 के रात्रि करीबन 01.00 बजे अपहृता को घर के बाडी से भगाकर अपने मोटर साइकिल में बैठाकर डबरी तालाब चोरभटठी के पास ले गया। यहां उसके साथ तालाब किनारे जमीन पर पटक कर जबरदस्ती बलात्कार किया। इसके बाद लड़की भगाकर शादी करने कि जिद करने लगी और नही करने पर थाने में रिपोर्ट कर देने की धमकी देने लगी। लड़की की धमकी से डर के अपने हाथ से उसका गला दबा दिया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस को गुमराह करने के लिए मृतिका द्वारा लिखे सुसाइड नोट को उसके लेगिंस के जेब में रख कर मृतिका के शव को डबरी में फेक दिया। आरोपी द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड भेजा गया था। इसके बाद आरोपी को चलान सहित कोर्ट में पेश किया गया। मामले की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश बी आर साहु पाकसो ऐक्ट जिला सक्ति ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना थाना जैजैपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी गोपाल सतपथी द्वारा किया गया था एवं प्रकरण की पैरवी लोक अभियोजक राकेश महंत ने किया था।
उक्त कार्यवाही पर जिला बिलासपुर में पदस्थ निरीक्षक गोपाल सतपथी का पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह ने सराहना किया है।
Author Profile
Latest entries
- बिलासपुरNovember 23, 2024मुख्यमंत्री ने किया मिनी स्टेडियम का लोकार्पण, थामा बल्ला, लगाए शॉट्स, बिलियर्ड्स स्नूकर में भी आजमाए हाथ
- बिलासपुरNovember 23, 2024रेत – गिट्टी के अवैध कारोबारियों के खिलाफ खनिज विभाग की कार्रवाई, दो दिन में 16 कारोबारियों को नोटिस
- बिलासपुरNovember 23, 2024चोरी करते पकड़ा गया तो कर दी किसान की हत्या, एक नाबालिग के साथ दो आरोपी गिरफ्तार
- सक्तीNovember 23, 2024जैजैपुर की बहुचर्चित हत्याकांड : आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, गुमराह करने सुसाईड नोट जेब डाल शव फेंक दिया था डबरी में