जांजगीर। अपर सत्र न्यायाधीश जांजगीर ने अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी है। आरोपी युवती को अपने साथ जम्मू लेकर गया था।
मिली जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति ने बलौदा थाना जिला जांजगीर चांपा में 11.01.2023 को अपने नाबालिक पुत्री के गुम हो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराया था। पतासाजी के दौरान तत्कालिक थाना प्रभारी गोपाल सतपथी को मुखबिर व सायबर सेल के माध्यम से पता चला कि नाबालिग युवती जम्मू में है। सूचना पर सहायक उप निरीक्षक कृष्णपाल कवंर, प्र आर गजाधर पाटनवार एवं महिला आरक्षक करूणा खैरवार को जम्मु कश्मीर भेजकर अपहृता को अभियुक्त दिनेष कुमार निर्मलकर के कब्जे से सतावरी रोड जम्मु से बरामद किया। पीड़ित युवती के कथन, मुलाहिजा, परिजन का बयान व अन्य साक्ष्य संग्रह कर अभियुक्त दिनेष कुमार निर्मलकर पिता विषम्भर निर्मलकर उम्र 20 साल निवासी जर्वे(ब) थाना बलौदा जिला जांजगीर चांपा को गिरफ्तार कर न्यायालय में चलन पेश किया गया था। सभी पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार बारा आरोपी दिनेष कुमार निर्मलकर को धारा 363 भादवि अपराध के लिये 5 वर्ष का सश्रम एवं 500 रूपये का अर्थदण्ड, 366 क भादवि अपराध के लिये 5 वर्ष का सश्रम एवं 500 रूपये का अर्थदण्ड, 376(2)(एन) भादवि अपराध के लिये 10 वर्ष का सश्रम एवं 500 रूपये का अर्थदण्ड एवं पाक्सो एक्ट की धारा 6 के अपराध के लिये 20 वर्ष का सश्रम एवं 500 रूपये का अर्थदण्ड से दण्डीत किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से विषेष लोक अभियोजक चंद्र प्रताप सिंह ने पैरवी किया है। मामले की विवेचना बलौदा तत्कालिक थाना प्रभारी निरीक्षक गोपाल सतपथी ने किया था।
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