रायपुर। सीनियर IPS जीपी सिंह को बहाल कर दिया गया है। जल्द वे फिर से अपनी ज्वाइनिंग देंगे। भूपेश सरकार के समय ACB के छापामारकर 10 करोड़ रुपए से अधिक की संपति जप्त की थी। उनके ऊपर राजद्रोह का केस चलाया गया था। इस दौरान उन्होंने लगभग 120 दिन जेल में भी करना पड़ा था। उनके बहाल होते ही उन अधिकारियों की परेशानी बढ़ गई है जो पिछली सरकार में उन्हें गिरफ्तार किया था।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 12 दिसंबर को आदेश जारी कर सीनियर IPS जीपी सिंह को बहाल कर दिया है। यह आदेश केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) से उनके पक्ष में आदेश पारित होने के बाद जारी किया है। 20 जुलाई 2023 को जारी निलंबन आदेश को खारिज करते हुए उसी दिनांक से उन्हें पद पर बहाल किया है। बता दें कि बैच 1994 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस गुरजिंदर पाल सिंह (जीपी सिंह) को 20 जुलाई 2023 गृह मंत्रालय के आदेश के तहत सेवानिवृत्त किया गया था। इसके बाद जी पी सिंह ने उसे कैट में चुनौती दी थी। CAT ने 10 अप्रैल 2024 गृह मंत्रालय का आदेश रद्द करते हुए उन्हें सेवा में बहाल करने और सभी लाभ देने के निर्देश दिए है। गृह मंत्रालय ने CAT के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी लेकिन हाई कोर्ट ने 23 अगस्त को याचिका खारिज कर दी। इसके बाद गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की जिसे 10 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। अब आईपीएस जीपी सिंह प्रदेश में राज्य शासन के आदेश पर अपनी सेवाएं देंगे।
आपको बता दें छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस जीपी सिंह के यहां भूपेश सरकार के समय एसीबी की टीम ने 1 जुलाई 2021 को छापा मारा था। उनके रायपुर के पुलिस लाइन स्थित सरकारी बंगले के अलावा राजनांदगांव और उड़ीसा समेत लगभग 15 ठिकानों पर छापा मारा गया था। छापे में 10 करोड़ की अघोषित संपत्ति व संवेदनशील दस्तावेज मिलने को आधार बनाकर जीपी सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में एफआईआर दर्ज कर 5 जुलाई 2021 को उन्हें निलंबित कर दिया गया था। निलंबन के तीन दिन बाद 8 जुलाई को उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला भी दर्ज किया था। इसके अगले ही दिन 9 जुलाई 21 को जीपी सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने खिलाफ दर्ज मामलों में सीबीआई जांच की मांग की थी। इस बीच गिरफ्तारी से बचने के लिए जीपी सिंह भूमिगत हो गए थे पर एसीबी की टीम ने 11 जनवरी 2022 को उन्हें नोएडा से गिरफ्तार कर लिया था। 120 दिन जेल काटने के बाद मई 22 में उन्हें जमानत मिल सकी थी।
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