बिलासपुर। बीच सड़क में कार खड़ी करके बेटे का जन्मदिन मनाने वाले के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में मात्र 3 सौ रूपए का जुर्माना करने पर हाईकोर्ट ने पुलिस को जमकर फटकार लगाई थी। इस मामले में मुख्य सचिव से शपथपत्र देने के लिए कहा है। अगली सुनवाई 20 फरवरी तय की है।
मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 30 जनवरी 2025 को एक प्रकाशित खबर प्रकाशित हुआ था जिसमें रायपुरा चौक के पास बीच सड़क कार रोककर बर्थडे पार्टी मानने की जानकारी थी। सोशल मीडिया में इसका वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में आरोपी ने बीच सड़क में कार रोका फिर केक काटी और इसके बाद आतिशबाजी भी की। बीच सड़क में दो कार को खड़ा कर कार की बोनट में केक रखकर काटा गया। इस बर्थ पार्टी के कारण सड़क में जाम भी लग गया और लोगों को भारी परेशानी हुई। इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की बैंच ने संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की है। पिछली सुनवाई में शासन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सड़क में जन्मदिन मनाने वाले के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई कर तीन सौ रुपये जुर्माना लिया गया है। शासन के इस जवाब के बाद कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि तीन सौ रुपये क्या होता है ? अगर आम आदमी होता तो उसे जेल में डाल देते, ट्रक वाला होता तो वाहन जब्त कर लिया जाता। कोर्ट ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाते हुए मुख्य सचिव से शपथपत्र के साथ में जवाब मांगा था। इस मामले गुरुवार को चीफ जस्टिस की डीबी में पुनः सुनवाई हुई। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट में मुख्य सचिव के शपथ पत्र के लिए समय मांगा। जिसे स्वीकार किया गया। शासन की ओर से कोर्ट को यह भी बताया कि सीएसपी पुरानी बस्ती के निर्देश पर पुलिस ने आरोपी रोशन पांडेय के खिलाफ BNS की धारा 126 के साथ अन्य धाराओं पर एफआईआर दर्ज किया है। कोर्ट ने मामले में मुख्य सचिव का जवाब पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई का समय 20 फरवरी निर्धारित किया है।
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