बिलासपुर। हाईकोर्ट के आदेश पर जमानत लेने गए भाजपा पार्षद को पुलिस यह कहते हुए अन्दर कर दिया कि तुम्हारे खिलाफ एक और मामला है। पुलिस की इस कार्रवाई काे पार्षद ने हाईकोर्ट में फिर से चुनौती दी। मामले में सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि पार्षद को 24 घंटे के अंदर रिहा किया जाए।
भिलाई के वैशाली नगर थाने में 21 मार्च 2023 को कश्मा यादव ने धारा 420 और 34 के तहत एन. धनराजू और अरविंद के खिलाफ जुर्म दर्ज कराया था। इसी मामले में पुलिस ने भाजपा पार्षद संतोष उर्फ जालंधर सिंह को भी आरोपी बनाया था। मामले को लेकर एन. धनराजू ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी मामले में भाजपा पार्षद संतोष उर्फ जालंधर सिंह ने भी हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पार्षद को शर्तों के साथ जमानत दी थी। हाईकोर्ट की शर्त के अनुसार पार्षद बेल बांड जमा करने वैशाली नगर थाना पहुंचा था। लेकिन पुलिस ने पार्षद को एक पुराने मामले का हवाला देते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस पुलिसिया कार्रवाई काे चुनौती देते हुए पार्षद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दिया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि जिस मामले में याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी की गई वह 2017 का है। 8 साल बाद मामले को सामने लाया जा रहा है। जांच में गड़बड़ी करने वाले अधिकारी को डीजीपी ने दंडित किया है। याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच में हुई। मामले की सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने वैशालीनगर पुलिस की कार्रवाई को लेकर नाराजगी जताई। कोर्ट ने 24 घंटे के भीतर याचिकाकर्ता को रिहा करने के निर्देश दिए है। अब याचिका पर अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 24 मार्च की तिथि तय की है।
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