स्थानांतरण आदेश की अवहेलना : 11 अधिकारी एकतरफा कार्यमुक्त, 27 मार्च तक ज्वाइनिंग के निर्देश

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने बड़ा कदम उठाते हुए राज्य प्रशासनिक सेवा के 11 अधिकारियों को एकतरफा कार्यमुक्त कर दिया है। यह कार्रवाई उन अधिकारियों के खिलाफ की गई है, जिन्होंने स्थानांतरण आदेश के बावजूद अब तक अपने नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है।

महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर से जारी आदेश में कहा गया है कि स्थानांतरित अधिकारियों को 27 मार्च 2025 तक अपने नवीन पदस्थापना स्थल पर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा। अन्यथा उनके खिलाफ आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दे शासन ने 3 जनवरी, 17 जनवरी और 23 जनवरी 2025 को कई अधिकारियों का स्थानांतरण आदेश जारी किया था। आदेश जारी हुए डेढ़ से दो महीने हो गए है लेकिन कई अधिकारियों ने समय पर अपनी नई जिम्मेदारियां नहीं संभालीं। कई अधिकारी अपने नए पदस्थापना वाले स्थान में जाना नहीं चाहते और कई अधिकारियों नगरीय निकाय व पंचायत चुनाव के कारण जिले के कलेक्टरों ने रिलीव नहीं किया था। यही कारण है कि शासन ने 25 नवंबर 2024 को जारी अपने परिपत्र का हवाला देते हुए 26 मार्च को एक आदेश जारी कर उन सभी अधिकारियों को एकतरफा कार्यमुक्त कर दिया है, जो अभी तक पुरानी पुरानी जगह पर जमे हुए है।00 सख्ती का संकेत : इस आदेश से स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ सरकार अब ट्रांसफर नियमों की अवहेलना को लेकर सख्त रूख अपना रही है। शासन के इस फैसले से प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि आगे भी सरकार ऐसे मामलों में कड़ा रुख अपनाएगी। जिससे सरकारी कामकाज में लापरवाही की कोई गुंजाइश न रहे। अब देखना होगा कि प्रभावित अधिकारी इस आदेश के बाद क्या रुख अपनाते हैं।

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