शातिर अपराधी शिबू खान 3 पिस्टल और 26 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार, नशीली सिरप जप्त

बिलासपुर। पुलिस ने शहर के शातिर अपराधी शिबू खान को नशीली दवा और हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से 3 पिस्टल, 26 जिंदा कारतूस और 7 नग खाली खोखा जप्त किया गया है। उसके खिलाफ कई थानों में अपराध दर्ज है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजनेश सिंह (भा.पु.से.) के निर्देश पर जिले में मादक पदार्थों एवं अवैध हथियारों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक (सिविल लाइन) निमितेश सिंह के नेतृत्व में थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान 30.04.2025 को सिविल लाइन पुलिस को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि शातिर बदमाश शहबाज खान उर्फ शीबू अपने वाहन सफारी स्टॉर्म (क्रमांक CG-10 AE-7361) में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी कर रहा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल उप निरीक्षक विष्णु यादव तत्काल पेट्रोलिंग टीम के साथ रवाना हुए। तत्परता और रणनीति के तहत राजीव गांधी चौक के पास स्टॉपर लगाकर घेराबंदी की गई और संदिग्ध वाहन को रोका गया।वाहन रोकने के पश्चात पुलिस की टीम ने आरोपी और उसके वाहन की सघन तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान जैसे ही यह जानकारी सामने आई कि आरोपी के पास अवैध हथियार भी हैं, पुलिस जवानों ने साहस और बहादुरी का परिचय देते हुए आरोपी को घेरकर सुरक्षित रूप से काबू में लिया। तलाशी में आरोपी के कब्जे से 30 नग नशीली सिरप, 03 नग पिस्टल, 26 नग जिन्दा कारतूस और 07 नग खाली खोखे तथा तस्करी में प्रयुक्त वाहन बरामद किया गया। पुलिस की सतर्कता, त्वरित प्रतिक्रिया से की गयी उक्त कार्यवाही से शहर में संभावित बड़ी आपराधिक घटना को समय रहते टाल दिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में यह तथ्य सामने आया है कि आरोपी पूर्व में भी कई गंभीर अपराधों (सुपारी किलिंग, हत्या के प्रयास एवं आर्म्स एक्ट) में संलिप्त रहा है। आरोपी का आपराधिक इतिहास निम्नानुसार है
1. वर्ष 2014 में थाना सिविल लाइन में अपराध क्रमांक 61/2014 के तहत धारा 294, 506, 323, 34 भादंवि एवं 25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया।
2. थाना जीआरपी बिलासपुर में अपराध क्रमांक 63/2015 के तहत धारा 294,324,506 ipc का मामला दर्ज है
3. वर्ष 2016 में थाना कोनी में अपराध क्रमांक 075/2016 के तहत धारा 279 भादंवि का मामला दर्ज है।
5. कोतवाली जांजगीर में वर्ष 2014 में अपराध क्रमांक 455/2014 के तहत धारा 147, 148, 341, 294, 506, 307, 332, 353 एवं 120बी भादंवि के तहत गंभीर अपराध दर्ज है।
6. वर्तमान में आरोपी के विरुद्ध थाना सिविल लाइन में अपराध क्रमांक 485/2025 धारा 21(सी) एनडीपीएस एक्ट तथा
7. अपराध क्रमांक 486/2025 धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार आरोपी – शहबाज हुसैन उर्फ शीबू पिता अमीन इकबाल, उम्र – 40 वर्ष
पता – राजीव गांधी चौक, थाना सिविल लाइन, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

वर्तमान मामले में आरोपी के नशीले पदार्थों के स्रोत और नेटवर्क की जानकारी एकत्र की जा रही है। सहयोगियों के विरुद्ध पृथक से गैंग हिस्ट्रीशीट तैयार की जा रही है। कार्यवाही में थाना प्रभारी सिविल लाइन सुम्मत साहू, उपनिरीक्षक विष्णु यादव, आरक्षक अतुल सिंह, आरक्षक रितेश मिश्रा एवं अन्य स्टाफ का विशेष योगदान रहा। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर द्वारा टीम के उत्साहवर्धन हेतु उचित इनाम की घोषणा की गई है।

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नीरजधर दीवान /संपादक - मोबाइल नंबर 8085229794
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