विद्युत विभाग ने कराया कर्मचारियों का बीमा, ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में मौत पर मिलेगा 15 लाख, 1431 अधिकारियों- कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने अपने अधिकारियों -कर्मचारियों का सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पालिसी कराई है। मानव संसाधन विभाग ने परिपत्र जारी कर सूचित किया कि बीमा अवधि दिनांक 06.05.2025 (00.00 बजे) से 1 वर्ष के लिए प्रभावशील है। वर्ष 2025-26 के लिए ट्रांसमिशन कंपनी ने 1431 अधिकारियों- कर्मचारियों के लिए बीमा करवाया है।
योजना के तहत कार्य अवधि में मृत्यु होने पर जोखिम राशि रुपए 15 लाख एवं कार्य अवधि के अलावा अन्य अवधि में दुर्घटनावश मृत्यु होने पर राशि रुपए 5 लाख प्रति कार्मिक का प्रावधान किया गया है। संबंधित कार्यालय द्वारा दुर्घटनावश मृत्यु की जानकारी अनिवार्य रूप से बीमा कंपनी को 24 घंटे के अंदर देना सुनिश्चित करना होगा। साथ ही 30 दिन के अंदर निर्धारित दावा प्रपत्र एवं समस्त वांछित दस्तावेजों की 3 प्रतियां व्यक्तिगत रूप से उप महाप्रबंधक (औद्योगिक संबंध) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी कार्यालय से परीक्षण कराके बीमा कंपनी को भेजना अनिवार्य होगा। दस्तावेजों को वरिष्ठ व्यावसायिक प्रबंधक, मेसर्स दि ओरियंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, प्रमुख व्यावसायिक कार्यालय, एमआईजी – 15, शंकर नगर, सेक्टर 3, रायपुर, छत्तीसगढ़, पिन नं. -492004, दूरभाष क्रमांक 9425540156 को प्रेषित करना होगा। बीमा कंपनी द्वारा 30 दिन के अंदर दावा राशि का भुगतान किया जावेगा। यह योजना गैर अंशदायी प्रकृति पर आधारित है, यानी छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा वार्षिक प्रीमियम राशि, बीमा कंपनी को प्रदान की गयी है।

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नीरजधर दीवान /संपादक - मोबाइल नंबर 8085229794
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