सूरजपुर। जिले के भैयाथान तहसील में पदस्थ तहसीलदार संजय राठौर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उनके ऊपर आरोप है कि एक जीवित महिला को मृत बताकर सौतेले बेटे के नाम पर जमीन का नामांतरण कर दिया।मिली जानकारी के अनुसार शैल कुमारी दुबे ने 26 मई 2025 को शिकायत प्रस्तुत कर बताया था कि तहसीलदार संजय राठौर ने सांठगांठ करके उन्हें मृत दर्शाते हुए उनकी निजी स्वामित्व की जमीन खसरा क्रमांक 45/3, रकबा 0.405 हे. जिसका रिनंबरिंग में नया खसरा नंबर 344 है, का अवैध तरीके से नामांतरण और विक्रय करा दिया। महिला की शिकायत पर अपर कलेक्टर सूरजपुर एवं तहसीलदार लटोरी की संयुक्त टीम द्वारा जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट क्रमांक 99/अ.कले./2025, दिनांक 09.06.2025 के अनुसार संजय राठौर ने जीवित महिला शैल कुमारी दुबे को मृत बताकर उनकी निजी भूमि का नामांतरण सौतेले पुत्र वीरेन्द्रनाथ दुबे के पक्ष में कर दिया गया। तहसीलदार का यह कृत्य प्रथम दृष्टया अनैतिक माना गया है। प्रारंभिक जांच में ही श्री राठौर को अपने पदीय दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही और स्वेच्छाचारिता का दोषी पाया गया। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 का उल्लंघन माना गया है। यही कारण है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर उन्हें प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए सरगुजा संभागायुक्त नरेन्द्र कुमार दुग्गा ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान श्री राठौर को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर, बलरामपुर-रामानुजगंज नियत किया गया है।
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