महासमुंद। जिले में रेत के अवैध भंडारण पर कार्रवाई की गई है। रेत चोरों ने 75 हजार घन मीटर रेत का अवैध भंडारण कर रखे थे। खनिज विभाग ने इसे जप्त कर 2 करोड़ 18 लाख रुपए का जुर्माना किया है।
मानसून शुरू होते ही पूरे प्रदेश में 15 जून के रेत उत्खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। लेकिन रेत माफियाओ ने बैन लगने के पहले हजारों हाइवा रेत निकालकर भंडारण कर चुके है। यही कारण है कि शहर से लेकर गांव तक शहर के बाहर कई स्थानों पर रेत का अवैध भंडारण दिखाई दे रहा है। इनमें से कई तो खनिज विभाग की अनुमति लेकर स्टॉक किये गए हैं। लेकिन इनमें से कई क्षमता से अधिक रेत का भंडारण करके रख लिए है। रेत भंडारण का एकमात्र उद्देश्य यही है कि बारिश शुरू होते ही दुगने रेत पर उसे बेचकर लाखों रुपए का कमाई कर सके। मगर अवैध तरीके से भंडारण करने वालों की भरमार है।
यही कारण है कि रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी रोकथाम के लिए पूरे प्रदेश में कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में महासमुंद जिले में कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देश पर खजिन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां संयुक्त टीम ने महासमुंद विकासखण्ड के ग्राम बरबसपुर में अवैध भंडारण पर बड़ी कार्रवाई की है। गांव के सरपंच, कोटवार एवं ग्रामीणों की उपस्थिति में 43 भू स्वामियों के निजी भूमि एवं 14 शासकीय भूमि में किए गए रेत भंडारण पर कार्रवाई की है। जिसमें 54 लाख रुपए भूस्वामियों से एवं 1 करोड़ 64 लाख 25000 रुपए शासकीय भूमि में अवैध रेत भण्डारण से अर्थदण्ड लगाया गया है। खनिज अधिकारी योगेन्द्र सिंह के अनुसार जिले में रेत के अवैध भण्डारण, उत्खनन एवं परिवहन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। बरबसपुर में निजी जमीन पर कुल 43 भूस्वामियों से 13 हजार 50 घनमीटर रेत का अवैध भंडारण किया था। इनपर कुल 54 लाख एक हजार 250 रुपए का जुर्माना किया गया है।
इसके अलावा शासकीय भूमि के 14 अलग-अलग खसरा नम्बर पर 62 हजार घनमीटर अवैध रेत का भण्डारण किया गया था जिसमें एक करोड़ 64 लाख 25 हजार रुपए का जुर्माना किया गया है। सभी रेत भण्डारण की मात्रा को बिना वैध दस्तावेज के पाए जाने पर आगामी आदेश पर्यंत तक जप्त किया गया है।
दरअसल रायपुर और महासमुंद जिले के बीच महानदी बहती है और इसमें काफी मात्रा में रेत निकलती है। प्रतिबंध से पूर्व इस नदी से भारी मात्रा में रेत निकाल कर परिवहन किया गया, इस दौरान अलग से स्टॉक करने के लिए काफी रेत निकाली गई। स्थिति यह है कि नदी के दोनों ओर महासमुंद और रायपुर जिले के कई गांवों और सड़कों के किनारे चारों तरफ रेत का पहाड़ ही दिखाई दे रहा है।
00 इन निजी भू स्वामियों पर लगा जुर्माना – ग्राम के भूस्वामियों अशोक, अमित चंद्राकर, रामाधार एवं महेन्द्र प्रताप सोनवानी को 600 घनमीटर अवैध रेत भंडारण पर अर्थदण्ड 2-2 लाख रुपए, बलीराम निषाद एवं धनेश चंद्राकर को 500 घनमीटर भंडारण पर 1.75 – 1.75 लाख, गणेशिया, राकेश निषाद, संतोष को 800 घ.मी पर 2.50 – 2.50 लाख, महेन्द्र प्रताप, लखन, मनोहर, दशरथ, गंगाबाई, हरीशचंद्र, रेणु को 100 घ.मी पर 75-75 हजार, गंगाबाई, बिसेनाथ, फूलसिंग, उत्तम, जगतपाल, जगत, मनोहर, संतराम, नवीन, जगतपाल को 300 घ.मी. पर 1.25 – 1.25 लाख, मोहन एवं मेहतरीन को 150 घ.मी. पर प्रत्येक से 87500, संतराम, प्रहलाद, माखन, राजेन्द्र, अनिल, धनंजय, पंचबाई, दयालू, महेन्द्र प्रताप, दयालू, जगमोहन, फूलसिंग को 200 घ.मी. भंडारण के लिए एक-एक लाख, बाबूलाल, शत्रुघन को 400 घ.मी. पर 1.50 – 1.50 लाख, अरूण को 50 घनमीटर के लिए 51250 रुपए का अर्थदण्ड राशि अधिरोपित किया गया है।
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