भाजपा नेता पर तहसीलदार ने ठोंका 10 हजार रुपए का जुर्माना, 7 दिन के अंदर अवैध कब्जा हटाने के दिए आदेश

शिवरीनारायण। सब्र की नगरी शिवरीनारायण में बहुचर्चित आनंद केडिया के अवैध आलीशान मकान दुकान प्रकरण में न्यायालय तहसीलदार शिवरीनारायण ने नगर पंचायत क्षेत्रांतर्गत ग्राम भोगहापारा ग्राम पटवारी हल्का नंबर 08 में अवस्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 629 के रकबा 70 गुणा 30 वर्ग कड़ी में आनंद केडिया उर्फ अनु केडिया के द्वारा अप्राधिकृत कब्जा किए जाने के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर इस न्यायालय ने प्रकरण क्रमांक दर्ज कर विधिवत सुनवाई किया गया। जिसमें आनंद केडिया द्वारा शासकीय भूमि पर अप्राधिकृत कब्जा पाए जाने के विरुद्ध बेदखली आदेश जारी कर शासकीय भूमि पर अप्राधिकृत कब्जा होने के कारण आर्थिक दंड की राशि ₹10000(₹ दस हजार मात्र अधिरोपित किया गया है। न्यायालय द्वारा जारी बेदखली वारंट के पाते ही 07 दिवस के भीतर अपनी वाद भूमि से अपना अवैध अतिक्रमण स्वत: हटना एवं अधिरोपित की राशि बैंक चलान के माध्यम से अथवा तहसील न्यायालय शिवरीनारायण को नगद राशि अदा करने सुनिश्चित करने फरमान जारी किया गया है।
न्यायालय के इस आदेश का अवमानना किए जाने पर न्यायालय द्वारा गठित राजस्व दल द्वारा बेदखली की कार्यवाही किए जाने पर व्यय की राशि अप्राधिकृत कब्जा कर निर्माण करने वाले आनंद केडिया से राजस्व व्यय की भांति वसूली जावेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी उनकी स्वयं की ही होगी।
न्यायालय तहसीलदार शिवरीनारायण ने थाना प्रभारी शिवरीनारायण/नवागढ़ को सूचनार्थ एवं पालनार्थ मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखे जाने हेतु आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराने तथा संबंधित राजस्व निरीक्षक शिवरीनारायण/ हल्का पटवारी ग्राम भोगहापारा प. ह. नं. 08 तथा मालजमादार तहसील शिवरीनारायण को पालनार्थ उक्त संबंध में बेदखली की कार्यवाही करने सुनिश्चित करते हुए पत्र प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर इस न्यायालय को की गई कार्यवाही से अवगत कराने बेदखली वारंट की प्रति भेजी है।
ज्ञात हो कि पिछले कुछ दिनों से समाचार पत्रों व सोशल मीडिया की सुर्खियां व जनमानस में चर्चा केंद्र बने नगर के तथाकथित भाजपा छूटभईए नेता आनंद केडिया जिनका पूर्व में कांग्रेस और बसपा से भी प्रगाढ संबंध रहा है के,द्वारा शिवरीनारायण मे शिवरीनारायण – खरौद मार्ग पर सड़क से लगा हुआ बेशकीमती शासकीय भूमि खसरा नं.629 रकबा 0.121 हे. में से कुछ भू-भाग पर अवैध कब्जा कर भवन निर्माण करा रहे हैं। इनकी अवैध कब्जा पर निर्माण की जानकारी पर शिवरीनारायण तहसीलदार अविनाश चौैहान द्वारा उन पर त्वरित कार्यवाही करते हुए इस अपराधिकृत कब्जा पर भवन निर्माण को रोकने 6 जून को स्थगन आदेश जारी किया गया । जिस समय तहसीलदार ने आनंद केड़िया को स्थगन आदेश जारी किया। उस समय उस निर्माणाधीन भवन के प्रथम तल पर निर्माण कार्य चल रहा था। लेकिन उसकी छत की ढ़लाई नही हुई थी । स्थगन आदेश जारी होने के बाद भी न्यायालय का अवमानना करते हुए आनंद केडिया ने अपना निर्माण कार्य बेरोकटोक जारी रखा और 9 जून को भवन के प्रथम तल का निर्माण कार्य भी पूर्ण करा लिया। इसकी भनक लगते ही तहसीलदार अविनाश चौहान ने इसे गंभीरता से लिया और तत्परता दिखाते उन्होंने 9 जून को ही राजस्व अमला व पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच कर निर्माण कार्य में उपयोग किए जा रहे मिक्सचर मशीन को जब्त कर पुलिस के सुपुर्द किया । इसके बावजूद यह तथाकथित भाजपा नेता आनंद केड़िया को शासन- प्रशासन का कोई भय नहीं रहा और स्थगन आदेश का लगातार अवेहलना करते हुए बेखौफ रुप से भवन निर्माण का कार्य जारी रखते हुए आनन-फानन में अपने निर्माणाधीन भवन के ग्राउंड फ्लोर में तीन नग नए शटर लगवाकर न्यायालय के आदेश का अवहेलना करने पर भी बाज नहीं आए। जिसकी शिकायत आवेदक गौरव केशरवानी ने तहसीलदार शिवरीनारायण के न्यायालय में पेशी दिवस 27 जून को किया गया। इस शिकायत पत्र में उन्होंने आनंद केड़िया के द्वारा न्यायालय के स्थगन आदेश की लगातार अवेहलना करने के लिए उनके विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने व उनके अवैध निर्माण को तत्काल तोड़ने का निवेदन किया । इस पर तहसीलदार अविनाश चौहान ने इसे विचारण के लिए प्रकरण में लिया और इस प्रकरण की सुनवाई हेतु 3 जुलाई तय की गई। इस दौरान तहसीलदार के अधीनस्थ हल्का पटवारी ने भी इस प्रकरण को गंभीरता से लिया और और उन्होंने इस प्रकरण पर 12 जून को तहसीलदार शिवरीनारायण को प्रस्तुत अपनी पटवारी प्रतिवेदन में भोगहापारा शासकीय भूमि खसरा नं. 629 रकबा 0.121 हे. मे से 70 ×30 वर्ग कड़ी जमीन पर आनंद केडिया द्वारा बेजाकब्जा कर भवन निर्माण किया जाना बताया गया है।
न्यायालय आदेश की लगातार अवहेलना करने वाले आनंद केडिया पर इस प्रकरण में 7 पेशी के पश्चात न्यायालय तहसीलदार शिवरीनारायण अविनाश चौहान ने विधिवत कार्यवाही करते हुए आनंद केडिया पर बेदखली वारंट जारी किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन त्यौहार के दौरान राजस्व प्रकरणों में दो-तीन पेशी में प्रकरणों का निराकरण करने राजस्व अधिकारियों को दिए निर्देशों का भी ध्यान रखा गया। इस प्रकरण में आनंद केडिया को कम-कम समय के अंतराल में लगातार पेशी देकर उन्हे अपना पक्ष रखने पर्याप्त अवसर दिया गया। उनकी ओर से विधिवत व संतोषजनक जानकारी नहीं मिलने पर न्यायालय तहसीलदार अविनाश चौहान ने प्रकरण पर विचारण कर आनंद केडिया को अप्राधिकृत शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने के लिए ₹10000 का जुर्माना और सात दिवस के भीतर स्वत: बेदखली करने का बेदखली वारंट 7 जुलाई 2025 को आदेश जारी किया है। इसके पूर्व आनंद केडिया के द्वारा न्यायालय के आदेश की लगातार अवमानना किए जाने पर एसडीएम ने उन्हें फटकार लगाई थी।
नागरिकों के लिए यह विचारणीय और नगर के लिए दुर्भाग्य जनक स्थिति है कि नगर की शासकीय भूमियों पर बेजाकब्जा कर अवैध भवन निर्माण के प्रकरणों में नगर पंचायत के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा नजर अंदाज कर परोक्ष-अपरोक्ष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। जो नगर हित के लिए बाधक सिद्ध हो रहा है।
न्यायालय तहसीलदार द्वारा 7 जुलाई को जारी उनकी बेदखली व जुर्माने के आदेश के पश्चात नगर में जोरों की चर्चा है कि कभी बसपा तो कभी कांग्रेस तो अब भाजपा के नेताओं के करीब रहने वाले वाले भाजपा के तथाकथित छूटभईए नेता आनंद केडिया उर्फ अन्नू केडिया अब व्यवहार न्यायालय की रुख करेंगे। लेकिन यह हटी नेता बेशकीमती शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा पाने का भरपूर प्रयास करेंगे।

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नीरजधर दीवान /संपादक - मोबाइल नंबर 8085229794
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