गृह विभाग के 5 अधिकारियों को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस, 3 के खिलाफ 50 – 50 हजार का जमानती वारंट भी

बिलासपुर। आदेश का पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट ने गृह विभाग के 3 IAS अधिकारियों के खिलाफ 50-50 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया है। इनके साथ कुल 5 अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया है।

वर्ष-2013 में छ. ग. शासन के जेल विभाग में कार्यरत 17 फार्मासिस्ट ग्रेड-2 कर्मियों को शासन के अन्य विभागों में कार्यरत फार्मासिस्ट ग्रेड-2 कर्मी से कम वेतन दिए जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गयी की गई थी। जिसमे सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की बात को सही मानते हुए 10-वर्षों बाद वर्ष-2023 उनके पक्ष में कुल 13-पन्नों का विस्तृत फैसला सुनाया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए शासन ने वर्ष-2024 में उच्च न्यायालय की युगल-पीठ में अपील किया था।युगल-पीठ ने दिनांक 07.10.2024 को शासन की अपील ख़ारिज कर दी। लेकिन वर्ष-2023 के फैसले पर शासन कोई सकारात्मक पहल नहीं किया। इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ताओं ने अधिवक्ता प्रवीण सोनी एवं उनके सहयोगी अधिवक्ता श्रीमति. विजयिता साहू, श्रीमति. शीतल सोनी व अन्य के माध्यम से 2025 में दुबारा उच्च न्यायालय का दरवाजा खट खटाया। याचिकर्ताओं ने अंतरिम-आवेदन सहित न्यायालय की अवमानना करने के लिए याचिका दाखिल की। इस अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का हवाला देते हुए अंतरिम-आवेदन को ख़ारिज कर दिया। इसके बाद शासन ने मई-2025 में सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय की युगल-पीठ के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने भी विचारण-अयोग्य मानते हुए शासन की याचिका ख़ारिज कर दिया। इसके बाद भी हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने पर अवमानना याचिका पेश की गई। मामले की जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने यह माना कि उत्तरवादियों की ओर से दोनों न्यायालयों के फैसलों की घोर-अवमानना की है। कोर्ट ने अवमानना के 5 दोषी अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया है। इसमें से 3-आई.ए.एस. अधिकारियों के खिलाफ 50-50 हजार रुपए का जमानती-वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट में इन सभी अधिकारियों को दिनांक 04.09.2025 की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित रहने के आदेश दिए है।

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नीरजधर दीवान /संपादक - मोबाइल नंबर 8085229794
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