रायगढ़। छोटी बहन की हत्या करने वाली बड़ी बहन को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी है। लौकी छिलने से मना करने पर बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को खलबट्टे की मूसल से मारकर घटना को अंजाम दिया था।
मिली जानकारी के अनुसार कोतरा रोड थाना अंतर्गत जिंदल रोड पतरापाली निवासी दीनदयाल महतो की तीन पुत्रियां थी। जिसमें से एक पुत्री रेखा का विवाह हो चुका था। शेषी बची दोनों बेटियां अपने माता-पिता के साथ रह रही थी। पुलिस के अनुसार मृतक रंजीता कुमारी आरोपिया नेहा कुमारी महतो 20 साल की छोटी बहन थी। मृतका रंजीता घर में सिलाई का काम करती थी तथा नेहा घरेलू और रसोई का काम करती थी। कई बार घरेलू काम में सहयोग करने के लिये कहती थी लेकिन मृतका सहयोग नही करती थी। दोनों के बीच छोटी-छोटी बातों को लेकर वाद विवाद और मारपीट भी होता था। 24 अप्रैल 2024 की रात 9 बजे नेहा कुमारी ने अपनी छोटी बहन रंजीता कुमारी को लौकी छिलने के लिए और खाना बनाने के लिये कहा तो मृतका ने मना कर दिया। इस बीच नेहा ने रंजिता से कहा कि खाना नहीं बतायेगी तो खाना भी मत खाना। इसके बाद नेहा ने खाना बनाकर रख दिया। इस बीच रंजिता ने नेहा को खाना खा ली हूं कहकर गुस्सा दिला दी और कमरे में जाकर सो गई। इस दौरान नेहा ने अपने पिता को शक्कर लाने भेज दी और रसोई में रखे लोहे के खलबट्टे से अपनी ही बहन रंजीता के सिर पर वार कर दिया। इस दौरान रंजीता के चिल्लाने पर मां जाग जाएगी सोचकर उसने रंजीता के सिर पर एक बार और वार कर दिया। फिर मृतका को कंबल ढककर लाईट बंद कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद वह उसी कमरे में बैठ गई। फिर नेहा की मां को ड्यूटी में जाना था इसलिये उसने अपनी मां को उठाया और साथ में खाना खाया। मां ने रंजिता के बारी पूछताछ कि तो कह दी रंजीता खाना खाकर सो गई है। इसके बाद मां के जाने के बाद आरोपिया मृतका के साथ ही कमरे में रही और दूसरे दिन अपने पिता को मृतका को उठाने के लिये भेजा। उसके कमरे में जाने पर इस बात का पता चला कि लोहे के खलबट्टे से उसकी हत्या कर दी गई है। मृतका के पिता ने घटना की जानकारी कोतरा रोड थाने में दी। मर्ग पंचनामा कार्रवाई पश्चात जांच पश्चात पुलिस ने इस मामले में धारा 302, 201 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर संदेह के आधार पर आरोपिया नेहा से पूछताछ शुरू की तो उसने अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपिया को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करते हुए उसे जेल भेज दिया। इस मामले में सत्र न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार जैन की अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद दोनों धाराओं में नेहा महतो को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है।
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