जानकारी के अनुसार अमलजोत डेवलपर्स में चार भागीदार है जिसमें भूपेन्द्र सिंह ठाकुर, राजेन्द्र मोटवानी, अजय गुरुवानी और अंकित छाबड़ा शामिल है। इनको नगर निगम बिलासपुर द्वारा पुलिस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर कॉलोनाईजर लायसेंस क्रमांक 142 दिनांक 25.07.2025 रजिस्ट्रीकरण क्र.272. जारी की गई थी। अब दिनांक 08.10.2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला बिलासपुर के पत्र द्वारा जानकारी दी गई है कि पियूष गंगवानी की शिकायत पर अमलजोत डेवलपर्स के भागीदार राजेन्द्र मोटवानी के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 एवं 34 भारतीय दंड संहित के तहत प्रकरण दर्ज है।
उपरोक्त कारणो से छ.ग. नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बधन तथा शर्ते) नियम 2013 की धारा 07 के प्रावधानो के तहत अमलजोत डेवलपर्स द्वारा भागीदार 1. भूपेन्द्र सिंह ठाकुर पिता सुखदेव सिंह ठाकुर, निवासी महामाया चौक शिवघाट सरकण्डा बिलासपुर (छ.ग.) 2. राजेन्द्र मोटवानी पिता दुलाराम मोटवानी, निवासी धानमण्डी रोड तोरवा चौक बिलासपुर (छ.ग.), 3. अजय गुरुवानी पिता प्रकाश गुरुवानी, निवासी चंदेला विहार प्रियदर्शनीय नगर बिलासपुर (छ.ग.), 4. श्रीमती अंकिता छाबड़ा पति सन्नी छाबडा, निवासी पंजाबी कॉलोनी दयालबंद बिलासपुर (छ.ग.) को नगर निगम बिलासपुर द्वारा कॉलोनाईजर लायसेंस क्रमांक 142 दिनांक 25.07.2025 रजिस्ट्रीकरण क्र.272, को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
नगर निगम ने पत्र जारी करते हुए कहा है की इस संबंध में बिल्डर या किसी और को किसी भी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण / दस्तावेज प्रस्तुत करना हो तो 07 दिन के भीतर कार्यालय विकास भवन, भवन शाखा में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण / दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते है। निलंबन अवधि प्रारंभ होने की तिथि से प्रकरण पर अंतिम निर्णय होने तक इस कालोनाईजर लायसेंस के तहत् कोई भी विकास अनुज्ञा/कॉलोनी विकास की अनुमति हेतु आवेदन किया जाना प्रतिबंधित रहेगा।