बिलासपुर। जिले में लॉक डाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। कुछ राहत के साथ अब जिले में 26 अप्रेल तक लॉक डाउन रहेगा। लेकिन बढ़ी हुई अवधि में किसानों को डोर-टू-डोर सब्जी बेचने की अनुमति होगी।
जिले के कलेक्टर डॉ सारांश मित्तर ने लॉक डाउन का संशोधित आदेश जारी करते हुए कहा है कि कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण 21 अप्रेल तंक लॉक डाउन लगाया गया था। लेकिन इस लॉक डाउन लगाने के बाद भी स्थिति में कोई सुधार नही हो रहा है। ऐसी स्थिति को देखते हुए लॉक डाउन की अवधि को 26 अप्रेल रात्रि 12 बजे तक बढ़ाया जा रहा है। कलेक्टर के नए आदेश में कुछ राहत भी दिया गया है। संशोधित आदेश के अनुसार मेडिकल दुकान और डेयरी की दुकानों को लेकर आदेश पहले की ही तरह रहेगी। लेकिन पशु आहार व चारे की दुकाने सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेकर 6.30 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। नए आदेश में किसानों को डोर-टू-डोर फल व सब्जी बेचने की अनुमति दी गई है। इसके लिए भी सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक कि अनुमति रहेगी। इस दौरान सभी सरकारी उचित मूल्य की दुकाने खुली रहेगी। इन राशन दुकानों से लोग सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए राशन खरीद सकेंगे। इसके लिए दुकान संचालक को टोकन सिस्टम लागू करना होगा और प्रत्येक दुकान को एक दिन में 50 से 60 टोकन देने की अनुमति होगी। इसके अलावा दुकान संचालक को सेनेटाइजर या हाथ धोने के लिए साबुन और पानी की ब्यवस्था करनी होगी। नए आदेश में बैंकों को केवल ATM में पैसा डालने की अनुमति दी गई है। लेकिंन बैंक खोलने की अनुमति नही रहेगी।
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