मुंगेली। धान खरीदी व्यवस्था में गंभीर लापरवाही बरतने के कारण मुंगेली जिले के खाद्य अधिकारी हुलेश डड़सेना को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम,1965 के नियम-3 के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए की गई है।
राज्य शासन द्वारा 21/01/2026 को जारी आदेश के अनुसार श्री डड़सेना पर धान खरीदी केन्द्रों में अव्यवस्था, मिलर उठाव की प्रभावी निगरानी न करना, खरीदी केन्द्रों का नियमित निरीक्षण नहीं करना तथा केन्द्रों से उठाए जा रहे धान की समय-समय पर जांच न करने जैसे गंभीर आरोप हैं। इन कृत्यों को कर्तव्य में घोर लापरवाही मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत यह निलंबन। आदेश जारी किया गया है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान श्री डड़सेना का मुख्यालय संचालनालय, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर नियत किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। धान खरीदी जैसे संवेदनशील और किसान हित से जुड़े कार्य में लापरवाही को शासन ने गंभीरता से लेते हुए यह संदेश दिया है कि व्यवस्था में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस कार्रवाई को प्रदेश में धान खरीदी प्रणाली को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक कड़ा कदम माना जा रहा है।
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