बिलासपुर। जिले के अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 26 अप्रैल रात्रि 12 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर ने इस अवधि में किराना सामान, फल, सब्जी, अंडे की होम डिलवरी को अनुमति दी है।
जारी आदेश के अनुसार लॉक़डाउन के दौरान मण्डियों तथा थोक, फुटकर किराना दुकानें बंद रहेंगी किन्तु प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक फल, सब्जी, अण्डा एवं किराना सामग्री या ग्रॉसरी की होम डिलविरी की जा सकेगी। यह डिलिवरी केवल ठेले पर, पिकअप, मिनी ट्रक एवं अन्य उपयुक्त छोटे वाहनों के माध्यम से की जायेगी। इस हेतु प्रयुक्त वाहन पर बैनर या बड़ा स्टिकर प्रदर्शित करना होगा। आम जनता को दुकान खोले बिना आसपास के क्षेत्र में दुकानदार द्वारा स्वयं या डिलिवरी बॉय के माध्यम से उपरोक्त समयावधि में होम डिलीवरी की जा सकेगी।
होम डिलिवरी के दौरान मास्क पहनना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। किसी दुकान में होम डिलिवरी के दौरान भीड़-भाड़ होने पर एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन चालान अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ दुकान को 30 दिवस के लिये सील किया जाएगा। संबंधित नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारी उनके क्षेत्र में स्थित प्रोविजन स्टोर या किराना दुकानों से सम्पर्क हेतु उनके मोबाईल नंबर, पोर्टल की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करेंगे। इन निर्देशों के उल्लंघन की दशा में दुकान सील करने, ठेले जब्त करने, अर्थदण्ड या चालान की कार्रवाई की जाएगी।
Author Profile

Latest entries
बिलासपुरSeptember 22, 2026नयनतारा शर्मा कॉलेज पंधी के NSS दल द्वारा सेवा संकल्प अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक का आयोजन
बिलासपुरSeptember 22, 2026गणेश पंडाल में बवाल, एक की हत्या 3 घायल, 1 नाबालिग समेत 13 गिरफ्तार
बिलासपुरSeptember 21, 2026कोयला व्यापारी को लोहा व्यापारी ने लगाया ढाई करोड़ का चूना, आरोपी गिरफ्तार
बिलासपुरSeptember 21, 2026एक साथ 3 चोरी का खुलासा, 4 गिरफ्तार, 1 किलो चांदी, 12 ग्राम सोना समेत 5 लाख का माल जप्त
