बिलासपुर। आबकारी विभाग ने अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर बड़ी कार्रवाई की है। विभाग के अधिकारियों ने 5 महिलाओं और 3 पुरुषों को गिरफ्तार किया है। विभाग ने मटियारी के एक तालाब से 180 लीटर महुआ शराब और 1530 किलोग्राम महुआ लहान जप्त किया है।
आज दिनांक 11.06.2026 को जिला बिलासपुर के सीपत क्षेत्र से सुशासन तिहार में मिले शिकायत पर तत्काल संज्ञान लेते हुए ग्राम मटियारी में आबकारी विभाग जिला बिलासपुर द्वारा अवैध शराब के विरूद्ध गंभीर धाराओं में कार्यवाही की गई। आरोपिया रूकमणी पति उज्जैन सिंह के कब्जे से 20 लीटर महुआ शराब, श्यामता बाई पति बीरबल के रिहायशी मकान से 15 लीटर एवं शैलबाई पति सुरेन्द्र के कब्जे से 22 लीटर महुआ शराब जप्त कर आबकारी अधिनियम 1915 की गैर जमानतीय धारा 34(1)(क), 34 (2), 59(क) के तहत अपराध दर्ज किया गया है। गिरफ्तार सभी आरोपियों को जेल दाखिल किया गया है। इसी तरह निर्मला बाई पति रामनाथ एवं पूनम मालिया पति सन्नु मालिया के रिहायशी मकान से महुआ शराब जप्त कर 34(1)(क) का प्रकरण दर्ज किया गया है। कार्यवाही के दौरान ग्राम मटियारी के शासकीय तालाब से लावारिस हालत में छुपाकर रखे 180 लीटर महुआ शराब एवं 1530 किलोग्राम महुआ लहान जप्त कर विधिवत कार्यवाही की गई। आज दिनांक को ही मीडिया से प्राप्त हो रही शिकायत पर त्वरित संज्ञान लेते हुए ग्राम अमेरी थाना सकरी के सुरज बघेल पिता धनऊ राम से 9.36 लीटर देशी/विदेशी मदिरा जप्त कर जेल दाखिल किया गया है। विदित हो एक दिन पूर्व कोटा वृत्त प्रभारी द्वारा ग्राम लालपुर कोटा निवासी ओम प्रकाश टण्डन से 14.5 लीटर महुआ शराब जप्त कर आरोपी के विरूद्ध गैर जमानतीय प्रकरण कायम किया गया था। मस्तूरी वृत्त प्रभारी द्वारा ग्राम भिलाई थाना मस्तूरी निवासी मनोज धनवार से 9.5 लीटर महुआ शराब जप्त कर आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) का प्रकरण दर्ज किया गया था। इसी प्रकार कुछ दिन पूर्व वृत्त बिल्हा प्रभारी द्वारा ग्राम सैदा थाना सकरी के रवि वर्मा एवं ग्राम डड़हा थाना चकरभाठा के बलराम ठाकुर को अवैध मदिरा धारण के जुर्म में न्यायालय से रिमाण्ड प्राप्त कर जेल दाखिल किया गया था। समस्त कार्यवाही कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर सहायक आयुक्त आबकारी नवनीत कुमार तिवारी के मार्गदर्शन में वृत्त प्रभारी तेलेस्फोर एक्का, धर्मेन्द्र शुक्ला, भूपेन्द्र जामड़े, ऐश्वर्या मिंज, वेद प्रकाश नेताम तथा छबि लाल पटेल के द्वारा की गई। जिसमें जिले के आबकारी मुख्य आरक्षक एवं आबकारी आरक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। विभाग द्वारा आगे भी निरंतर जिले में आबकारी अपराध के रोकथाम, पतासाजी, निरंतर गश्त एवं कार्यवाही जारी रहेगी।
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