बिलासपुर। स्वास्थ्य कारणों से मरीजों के आवागमन तथा कोविड-19 पॉजिटिव या संदिग्ध व्यक्तियों की मृत्यु पश्चात पार्थिव शरीर के परिवहन हेतु एम्बुलेंस के रूप में प्रयुक्त वाहन का अधिकतम किराया जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित किया गया है।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार टेम्पो ट्रैव्हलर (फोर्स) टाटा विंगर 108 समतुल्य वाहन के लिए आधा दिन 6 घंटे एवं 50 किलोमीटर का किराया 1100 रुपये प्रतिदिन एवं 100 किलोमीटर का किराया 2000 रुपये एवं अतिरिक्त किराया 14 रुपए प्रति किलोमीटर निर्धारित किया गया है। टाटा सूमो एम्बुलेंस, बोलेरो व समतुल्य वाहन के लिए आधा दिन 6 घंटे एवं 50 किलोमीटर का किराया 900 रुपये प्रतिदिन एवं 100 किलोमीटर का किराया 1600 रुपये प्रतिदिन एवं अतिरिक्त किराया 10 रुपए प्रति किलोमीटर निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार मारूति ओमनी, ईको, वेगनआर समतुल्य वाहन के लिए आधा दिन 6 घंटे एवं 50 किलोमीटर का किराया 600 रुपये प्रतिदिन एवं 100 किलोमीटर का 1100 रुपये प्रतिदिन तथा अतिरिक्त किराया 8 रुपए प्रति किलोमीटर निर्धारित किया गया है।
प्रतिदिन के किराया दर में 100 किमी तथा प्रति आधा दिवस में 50 किमी की दूरी की यात्रा सम्मिलित है, जिसमें पेट्रोल या डीजल वाहन मालिक द्वारा देय होगा। वाहन चालक का समस्त व्यय (वेतन भत्ता आदि) संबंधित वाहन मालिक द्वारा देय होगा। कार्यालय राज्य शिष्टाचार अधिकारी छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा निर्धारित शर्तों को मान्य करना होगा।
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