विवाह के लिए दी गई सभी अनुमति निरस्त, कोरोना के बढ़ते केस को ध्यान में रखते हुए लिया गया निर्णय

बिलासपुर। जिले में विवाह के लिए ली गई सभी अनुमति निरस्त कर दी गई है। जिला प्रशासन ने यह निर्णय कोरोना के चैन को तोड़ने के लिए लिया गया है। जिले के अभी अनुविभागीय अधिकारियों ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए है।

बिलासपुर जिले के सभी अनुविभागों में 8 मई से 15 मई की तिथि तक के लिए पूर्व में जारी किए गए सभी विवाह की अनुमति पत्र निरस्त कर दिए गए हैं। जिले के सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों द्वारा इस बाबत एक आदेश जारी कर अपने अपने क्षेत्र में 8 तारीख से 15 तारीख के बीच की तिथियों के लिए जारी किए गए विवाह अनुमति पत्र निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बिलासपुर में ऐसे ही आदेश जारी हो चुके हैं। बिलासपुर के अलावा तखतपुर और मस्तूरी अनु विभाग में भी वहां के अनुविभागीय दंडाधिकारियों द्वारा उन सभी विवाह अनुमति के आदेश को निरस्त कर दिया है जिनमें 8 मई से 15 मई के बीच विवाह होने तय‌ थे।
जिला प्रशासन द्वारा जिले में लगातार चिंताजनक हो रही कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए संक्रमण की चेन तोड़ने की नीयत से उक्ताशय का निर्णय लिया गया है।

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नीरजधर दीवान /संपादक - मोबाइल नंबर 8085229794
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