24 मई तक बढ़ा लॉक डाउन, मोहल्ले की किराना, अण्डा, पोल्ट्री, मटन, मछली की दुकानों को शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति

बिलासपुर। जिले में में 24 मई 2021 की रात 12 बजे तक पूर्ववत कंटेनमेंट लागू रहेगा जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर द्वारा इस सम्बन्ध में आज आदेश जारी किया गया है।
पूर्व में सम्पूर्ण जिले को 15 मई की रात्रि 12 बजे तक कंटनेमेंट जोन घोषित किया गया था। इस अवधि में जिले के भीतर सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लगाये गये थे। इसके परिणामों का आकलन करने के बाद कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने हेतु सम्पूर्ण जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाई गई है। इस अवधि में जिले की सभी सीमाएं पूरी तरह सील रहेंगी। सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालयों को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक दवाओं की होम डिलिवरी को प्राथमिकता देंगे। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनेटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त के कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति देंगे।
सभी प्रकार की मण्डियां तथा थोक, फुटकर एवं ग्रॉसरी दुकानें बंद रहेंगी किन्तु आवश्यक वस्तुओं एवं माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन, मण्डियों में लोडिंग, अनलोडिंग की अनुमति प्रातः 4 बजे से प्रातः 10 बजे तक दी गई है। फल, सब्जी की होम डिलिवरी की अनुमति दोपहर 2 बजे तक दी गई है। यह डिलिवरी केवल स्ट्रीट वेण्डर्स, ठेले वाले, पिकअप, मिनीट्रक, अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी। इसके लिये प्रयुक्त वाहन पर बैनर या स्टिकर प्रदर्शित करना होगा।
गली-मोहल्लों एवं कॉलोनियों में स्थित एकल किराना, अण्डा, पोल्ट्री, मटन, मछली की दुकानें अधिकतम शाम 4 बजे तक खोली जा सकेंगी किन्तु स्थापित बाजार (यथा-शनिचरी, बुधवारी, गोल बाजार आदि), मॉल एवं सुपर बाजार में स्थित दुकानें नहीं खुलेगी।

होटलों एवं रेस्टोरेन्ट्स से केवल स्विगी, जोमेटो इत्यादि ऑनलाईन एप्लिकेशन के माध्यम से प्रातः 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक होम डिलिवरी की अनुमति दी गई है। किन्तु भीड़-भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर होटलों एवं रेस्टोरेन्ट्स को 30 दिन के लिये सील कर दिया जायेगा।
वाहन मरम्मत, पंचर सुधार, ऑटो पार्ट्स, स्टेशनरी, लॉण्ड्री सर्विसेस, आटा चक्की, आप्टिकल शॉप, निर्माण सामग्री विक्रय की दुकानें, रिपयेरिंग सामग्री विक्रय हेतु इलेक्ट्रिकल दुकानें (शो-रूम प्रतिबंधित), पेट शॉप, एक्वेरियम, कृषि से संबंधित- खाद, उर्वरक, कीटनाशक, बीज विनिर्माण, वितरण एवं विक्रय, कृषि मशीनरी विक्रय एवं इससे संबंधित स्पयेर पार्ट्स एवं मरम्मत की दुकानें अधिकतम शाम 4 बजे तक संचालित की जा सकेंगी। वाहन विक्रय हेतु शो-रूम नहीं खुलेंगे किन्तु वाहन रिपेयरिंग वर्कशॉप खुल सकेंगे।
दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण हेतु प्रातः 7 बजे से प्रातः 11 बजे तक एवं शाम 5 बजे से शाम 6.30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार न्यूज पेपर हॉकर्स द्वारा समाचार पत्रों के वितरण के लिए प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक एवं शाम 5 बजे से शाम 6.30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।
एयर कण्डीशनर, कूलर एवं पंखे इत्यादि घरेलू उपकरणों की शाम 4 बजे तक केवल होम डिलिवरी हो सकेगी। इसी प्रकार एयर कण्डीशनर, कूलर एवं सेनेटरी फिटिंग की मरम्मत एवं सुधार कार्य हेतु इलेक्ट्रीशियन एवं प्लम्बर इत्यादि को होम सर्विस प्रदान करने की अनुमति होगी।
निजी निर्माण कार्य शाम 5 बजे तक तथा औद्योगिक संस्थानों, शासकीय निर्माण कार्यों को अपने समय पर संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त मनरेगा के कार्य एवं वन विभाग के लघु गौण उपज से सम्बन्धित संग्रहण, वितरण, भंडारण व परिवहन कार्य इस प्रतिबंध से मुक्त होंगे। बैंक एवं पोस्ट आफिस अपनी क्षमता के 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित होंगे। रजिस्ट्री कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों एवं टोकन प्रणाली के साथ संचालित होंगे। ई-कामर्स को छोड़कर अन्य सभी डाक सेवाओं हेतु कोरियर सेवाओं के संचालन की अनुमति होगी।
पूर्व से ही विभिन्न होटलों इत्यादि में रुके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवाएं केवल रूम सर्विस के माध्यम से उपलब्ध होगी। उपरोक्त अवधि में बिलासपुर जिले के अंतर्गत सभी केन्द्रीय, शासकीय, सार्वजनिक, अर्ध सार्वजनिक कार्यालय बंद रहेंगे किन्तु कार्यालयीन प्रयोजन हेतु 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ खुलेंगे। निजी कार्यालय बंद रहेंगे तथापि टेलीकॉम, पोस्टल सेवाएं, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय, वर्कशॉप, रेक प्वाईंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मीलिंग हेतु परिवहन, उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु वेयरहाउस गोदाम से उचित मूल्य दुकान में खाद्यान्न परिवहन पूर्ववत संचालित रहेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं के परिवहन का कार्य कर रहे हों, उन्हें भी अपवाद की स्थिति में परिवहन की छूट रहेगी। सभी मॉल, स्कूल, काॅलेज, कोचिंग, संस्थान, पान एवं सिगरेट ठेला, चैपाटी, चाट, समोसा, गुपचुप, फास्ट फूड के ठेले बंद रहेंगे। जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें बंद रहेंगी किन्तु होम डिलिवरी पूर्ववत संचालित होगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन, एवं पार्क आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को ध्यान में रखते हुए विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की गई है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की गई है। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
प्रत्येक रविवार को सम्पूर्ण व्यावसायिक गतिविधियां बंद रहेंगी। इस दौरान केवल अस्पताल, क्लीनिक, मेडिकल दुकान, पशु चिकित्सालय, पेट्रोल पम्प तथा गैस एजेसियां, पीडीएस एवं अपने निर्धारित समयावधि में दुग्ध वितरण, न्यूज पेपर, होटलों, रेस्टोरेंट में होम डिलिवरी की अनुमति होगी।
आपदा स्थिति में यात्रा के दौरान 4 पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम 4, आटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 3 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 2 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैण्ड, हास्पिटल आवागमन हेतु ऑटो, टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु परिचालन पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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नीरजधर दीवान /संपादक - मोबाइल नंबर 8085229794
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