बिलासपुर। ग्राम पंचायत खैर का सचिव मटियारी में निर्माण कार्य का ठेका लिया था। जो नियम के खिलाफ है। शिकायत सही पाए जाने पर जिला पंचायत अधिकारी सचिव को निलंबित कर दिया है।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा बिल्हा जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत खैरा (ल) के सचिव उत्तरा कुमार सूर्यवंशी को निलम्बित कर दिया है। उत्तरा कुमार सूर्यवंशी द्वारा सचिव ग्राम पंचायत खैरा के रूप में पदस्थ होते हुए भी ग्राम पंचायत मटियारी में निर्माण कार्यों को ठेके पर लेकर 30 अगस्त 2017 से 2 दिसम्बर 2018 तक ग्राम पंचायत में अपने नाम पर 5 लाख 24 हजार 100 रुपए का भुगतान प्राप्त किया गया। जो छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के नियम 3(1), (3) तथा नियम 15(1) का स्पष्ट उल्लंघन होना पाया गया। इसके फलस्वरूप उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में भी उनका मुख्यालय जनपद पंचायत बिल्हा निर्धारित किया गया है। ग्राम पंचायत खैरा का अतिरिक्त प्रभार श्री कल्याण सिंह सचिव ग्राम पंचायत गढ़वट को सौंपा गया है।
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