बिलासपुर। मोहनभाठा के राजस्व रिकार्ड को लेकर SDM कोटा और कलेक्ट्रेट का भू-अभिलेख शाखा आमने सामने आ गए है। SDM कोटा के अनुसार रिकार्ड भू-अभिलेख शाखा के पास है तो भू-अभिलेख शाखा की माने तो रिकार्ड SDM कोटा के पास है। अब रिकार्ड का विवाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर 5 सप्ताह में जवाब पेश करने के लिए कहा है।
संजय छपरिया ने अपने अधिवक्ता ग़ालिब द्विवेदी के माध्यम से SDM कोटा के कार्यालय में सूचना के अधिकार के तहत आवेदन करते हुए मोहनभाठा पटवारी हल्का नंबर 20 के राजस्व रिकार्ड की जानकारी मांगा था। इस आवेदन के जवाब में एसडीएम कोटा की ओर से जानकारी दी गई कि वहां की जमीन रक्षा मंत्रालय को आबंटित की गई थी। राजस्व रिकार्ड की मूल नस्ती बिलासपुर कलेक्ट्रेट के भू-अभिलेख शाखा को 30 सितंबर 2015 को भेजी जा चुकी है। नस्ती के अभाव में जानकारी उपलब्ध नही करा सकते। तब आवेदक ने कलेक्ट्रेट के भू-अभिलेख शाखा में आवेदन किया और रिकार्ड की जानकारी मांगा। लेकिन यहां भी कोई जानकारी उपलब्ध नही कराया गया और कहा गया की भू-अभिलेख शाखा में ऐसी कोई नस्ती नहीं आई है। इसके बाद आवेदक ने अपने अधिवक्ता अमियकांत तिवारी, भारत गुलाबानी एवं गालिब द्विवेदी की ओर से एक रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की और राजस्व रिकार्ड उपलब्ध कराने का निवेदन किया। जिस पर संज्ञान लेते हुए न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी की एकल पीठ ने राज्य शासन को 4 सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।
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