रायपुर। राज्य सूचना आयोग ने बड़ा फैसला दिया है। RTI की जानकारी नहीं देने वाले सिंचाई विभाग के कार्यपालन यंत्री पर 50 हजार रुपए का जुर्मान लगा दिया है। जुर्माना की यह राशि वेतन से काटकर सरकार के खाते में जमा किया जाएगा।
जानकारी के अनुसार RTI एक्टिविस्ट डीके सोनी ने कार्यालय कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 रामानुजगंज में 8 अक्टूबर 2014 एवं 10 अप्रेल 2014 को सूचना के अधिकार के तहत आवेदन लगाया गया था। जिसमें कार्यालय से कन्हर नदी एनीकट योजना निर्माण के संबंध में एवं सूर्या ब्रदर्स को माह सितंबर से दिसंबर 2013 तक कितनी राशि भुगतान की गई के संबंध में जानकारी की मांगी गयी थी। लेकिन वक्त पर जानकारी नहीं दी गयी। जिसके बाद डीके सोनी ने प्रथम अपील 18 नवंबर 2014 एवं 12 मई 2014 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किया। जिसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी ने 28 नवंबर 2014 एवं 9 जून 2014 को आदेश पारित करते हुए जानकारी निःशुल्क में प्रदान करने को कहा। लेकिन जानकारी नहीं दी गयी। जिसके बाद डीके सोनी ने 31 जनवरी 2015 एवं 5 जुलाई 2014 को धारा 18 के तहत राज्य सूचना आयोग में शिकायत प्रस्तुत किया।राज्य सूचना आयोग ने इस प्रकरण को पंजीबद्ध करते हुए जन सूचना अधिकारी कार्यालय कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 रामानुजगंज को नोटिस जारी किया तथा तत्कालिक जन सूचना अधिकारी एनसी सिंह से जवाब मंगाया एवं विधिवत सुनवाई करते हुए 5 अप्रेल 2021 एवं 9 अप्रेल 2021 को शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/59/2015 एवं सी/587/2014 में आदेश पारित करते हुए राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त मनोज त्रिवेदी द्वारा एन०सी०सिंह तत्कालीन जन सूचना अधिकारी कार्यालय कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग क्रमांक 2 रामानुजगंज को 25000- 25000/- रुपए कुल 50,000/- रुपए का अर्थदंड धारा 20(1) के तहत लगाया गया है। कार्यालय अधीक्षण अभियंता श्याम बरनाई परियोजना मंडल अंबिकापुर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ एवं अधीक्षण अभियंता जल संसाधन विभाग जिला सरगुजा द्वारा इनके वेतन से उक्त राशि शासन के खाते में जमा कर राज्य सूचना आयोग में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया।
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