दुर्ग। छोटी बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में दुर्ग जिले की एक अदालत ने MGM स्कूल के प्राचार्य को एक साल, दो महिला शिक्षक को 6-6 माह और मुख्य अभियुक्त सफाईकर्मी को आजीवन कारावास की सजा दी है। इस जानेमाने स्कूल में सफाईकर्मी द्वारा बच्चियों के साथ अश्लील हरकत किया गया और शिकायत करने पर प्राचार्य ने उल्टे अभिभावकों को धमकाकर भगा दिया था।
साढ़े 5 साल पहले इस्पात नगरी के सेक्टर-6 स्थित MGM SCHOOL में चार नाबालिग बच्चियों के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में सोमवार 13 सितंबर को दुर्ग न्यायालय के न्यायाधीश डॉ. ममता भोजवानी की कोर्ट ने फैसला सुनाया। 4 बच्चियों से अश्लील हरकत करने के मामले में सुनवाई के दौरान न्यायधीश ने रामचरित मान की कुछ पक्तियों का जिक्र किया। न्यायाधीश डॉ. ममता भोजवानी ने फैसले में कहा है कि अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुनुन सठ कन्या सम ए चारी। इन्हीं कृदृष्टि विलाकई जोई, ताहि बंदे कछु पाप न होई। अर्थात-छोटे भाई की पत्नी, बहन, बहू और कन्या ये चारों समान हैं। इन पर बुरी नजर रखने वाले का संहार करना पाप नहीं है।
न्यायालय ने बच्चियों के साथ स्कूल के बाथरुम में अश्लील हरकत करने वाले स्कूल के सफाई कर्मी एस. सुनील दास को आजीवन कारावास से दंडित किया। स्कूल के प्राचार्य डेनियल वर्गीस को 1 साल के कारावास के साथ 20 हजार रुपए के अर्थदंड लगाया। इसके साथ पॉक्सों एक्ट के मामले में गंभीरता नहीं दिखाने वाली नर्सरी क्लास की इंचार्ज प्रतिभा होलकर, महिला शिक्षक सुंदरी नायक और स्कूल प्रबंधक साजन थामस को 6-6 महीने की सजा सुनाई। तीनों पर 10-10 हजार की अर्थदंड भी लगाया है। यह अपने तरह का संभवत: पहला मामला है जब न्यायालय ने आरोपी के अलावा स्कूल प्रबंधन के चार अन्य लोगों को जिम्मेदार मानते हुए सजा सुनाई है। पीड़ित पक्षों की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक एम.ए खान ने पैरवी की।
घटना वर्ष 2016 की है. चार वर्षीय छात्रा के परिजन ने 25 फरवरी 2016 को थाने में सफाईकर्मी एस. सुनील के खिलाफ शिकायत की थी। बच्चियों ने बताया कि चार पांच दिन से सफाई करने वाले अंकल उसके साथ अश्लील हरकत कर रहे थे। घटना की जानकारी लगने के बाद परिजन सबसे पहले स्कूल प्रबंधन को शिकायत की। परिजन की शिकायत पर कार्रवाई करने की बजाय इंचार्ज प्रतिभा होलकर और शिक्षक सुंदरी नायक ने स्कूल में ऐसी घटना होने से इंकार करते हुए परिजन को भगा दिया। जिसके बाद परिजन ने इसकी शिकायत थाने में की, अगले दिन एक केजी 2 की छात्रा के परिजनों की शिकायत पर प्राचार्य डेनियल और प्रबंधक साजन थामस पर केस दर्ज हुआ।
लोक अभियोजक के मुताबिक चौथी FIR पुलिस ने स्कूल प्रबंधक साजन थामस और प्रिसिंपल डेनियल वर्गीस के खिलाफ दर्ज किया था। यह FIR इसलिए दर्ज की गई कि परिजन घटना का पता लगने के बाद स्कूल में शिकायत करने गए थे। गंभीर घटना की जानकारी लगने के बाद भी प्रिंसिपल और प्रबंधक ने पुलिस को जानकारी नहीं दी। मामलों को दबाने के लिए स्कूल मैनेजमेंट ने पीड़ितों के परिजन को धमकाकर भगा दिया था। उन पर तोड़फोड़ और गुंडागर्दी करने का आरोप लगाकर केस में फंसाने की धमकी दी।
लोक अभियोजक बालमुकुंद चंद्राकर ने मीडिया को बताया कि कोर्ट ने आदेश में लिखा है कि MGM स्कूल जैसे प्रतिष्ठित विद्यालय में नाबालिग बच्चियों के साथ इस प्रकार का जघन्य अपराध कारित होने की इस घटने से संपूर्ण मानवता को शर्मसार किया है। विद्यालय जैसी पवित्र संस्था को लेकर सामान्य जन के मन में एक अविश्वास उत्पन्न किया है। ऐसे में इस निर्णय की प्रति जिला कलेक्टर को भेजी जाए।
कोर्ट ने विधि अनुसार अपेक्षित कार्रवाई करने की अनुशंसा की है। जिससे प्रशासन द्वारा समय रहते उचित एवं आवश्यक कदम यथा स्कूल की कार्यप्रणाली में बच्चों की सुरक्षा की व्यापक जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश का पालन करवाया जाने की बात कही गई है। ताकि जघन्य अपराधों को रोका जा सके।
Author Profile

Latest entries
बिलासपुरAugust 17, 2026अपहरण के दो आरोपी गिरफ्तार, दो पहले ही हो चुके है गिरफ्तार
बिलासपुरAugust 17, 20261 सितंबर से कांग्रेस नेता अमित तिवारी करेंगे आमरण अनशन, कहा- विधायक अपना वादा पूरा करे या हमारे धरने में आकर बैठे
बिलासपुरAugust 16, 202615 अगस्त की खास खबर : शोले, गोवा, शेरा और रोमियो सब बिका, एक पकड़ा गया
बिलासपुरAugust 16, 2026नयनतारा शर्मा कॉलेज में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस
