बिलासपुर। छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देशानुसार कोविड-19 के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों, आश्रितों को 50 हजार रूपए अनुदान सहायता राशि प्रदान की जायेगी। अनुग्रह राशि हेतु प्राप्त आवेदनो का निराकरण 30 दिवस के भीतर किया जायेगा। इस संबंध में कलेक्टर द्वारा जिले के सभी तहसीलदारो को दिशा निर्देश जारी किया गया है।
कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया है कि अनुग्रह राशि के लिए प्रत्येक तहसील मुख्यालय में कार्यालयीन समय और दिवस में आवेदन प्राप्त करने की समुचित व्यवस्था की जाए। कार्यालय के सूचना पटल पर आवेदन का प्रारूप तथा आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की जानकारी कार्यालय में ऐसे स्थान पर चस्पा की जाए जहां से सामान्यजनों को देखने व पढ़ने मंे सुविधा हो।
दस्तावेजों के साथ प्राप्त आवेदन को संबंधित तहसील के लिए गठित स्क्रुटनी समिति द्वारा परीक्षण किया जाएगा। समिति की अनुशंसा उपरान्त संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा ऐसे आवेदनो की सूची कलेक्टर राहत शाखा को भेजी जायेगी।
प्रत्येक अनुभाग स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अध्यक्षता में एक स्क्रुटनी समिति बनाई जाए जिसमें बी.एम.ओ. या सी.एम.ओ का प्रतिनिधि तहसीलदार तथा दो अन्य चिकित्सक, आयुक्त, सीएमओ, सीईओ जनपद पंचायत शामिल रहेंगे। तहसीलदार उक्त समिति में सदस्य सचिव के रूप में सम्मिलित रहेंगे। यह समिति तहसील स्तर पर प्राप्त होने वाले आवेदन के साथ संलग्न चिकित्सकीय दस्तावेजों के परीक्षण कर अपना अभिमत देंगे जिसके अनुरूप आवेदन को अनुग्रह राशि या सीडेक समिति के लिए आगे बढ़ाया जा सकेगा। प्राप्त आवेदनो के निराकरण की स्थिति और अनुदान प्रदान करने के संबंध में पाक्षिक रिपोर्ट कलेक्टर कार्यालय के राहत शाखा को भेजने का निर्देश दिया गया है। भारत सरकार स्वास्थ एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार प्राप्त आवेदनो का परीक्षण कर कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है।
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