
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक सोमनाथ भारती को 2016 में दर्ज एक मामले में एम्स सुरक्षा कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के लिए दोषी ठहराया है। अदालत ने इसी मामले में आरोपी चार अन्य लोगों को बरी कर दिया है। भारती को 2 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट में सजा के खिलाफ अपील दायर करने के आधार पर सोमनाथ भारती को अदालत ने जमानत दे दी।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार पांडे ने इस मामले में फैसला सुनाया और कहा, ‘न्यायालय का विचार है कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी सोमनाथ भारती के खिलाफ सभी उचित संदेह से परे अपने मामले को विधिवत साबित कर दिया है। अदालत ने आम आदमी पार्टी के विधायक को आईपीसी की धारा 353 और आईपीसी 323 के तहत दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उन्हें प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटेक्शन टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, 1984 की धारा 3 के तहत एक दंडनीय अपराध के आरोप में भी दोषी ठहराया है।
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