रायपुर। स्कूल शिक्षा विभाग ने तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी पी दाशरथि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उनके ऊपर नियम कानून को ताक पर रखकर अनुकंपा नियुक्ति देने के आरोप है। उन्हें निलबन अवधि के दौरान बिना अनुमति मुख्यालय नही छोड़ने के लिए भी कहा गया है।

स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई की है। बिलासपुर (Bilaspur) के जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) पी दाशरथी को निलंबित(Suspend) कर दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग (School Education) के मुताबिक जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) पी दाशरथी ने ग़लत तरीक़े से अनुकंपा नियुक्ति की थी। जिसका खामियाजा अब निलंबन से भुतना पड़ रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग (School Education) ने जांच के बाद बिलासपुर (Bilaspur) जिला शिक्षा अधिकारी को निलंबित (Suspend) किया है। निलंबन के दौरान जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। पी दाशरथी बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकते हैं। जारी आदेश में चेतावनी दी गई है।
स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार तत्कालीन व प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर (वर्तमान में सहायक संचालक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी ) के द्वारा स्व मनमोहन सिंह, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, भैयाथान, जिला सुरजपुर ( मृत्यु दिनांक 16.12.2018 ) के पुत्र बसंत प्रताप सिंह, व्याख्याता ( एल.बी. ) एवं पुत्र अखिलेन्द्र प्रताप सिंह, शिक्षक ( एल.बी. ) के पद पर विभाग अंतर्गत जिला बिलासपुर में कार्यरत रहने के उपरांत विधि विरूद्ध तरीके से दिवंगत लोक सेवक की पुत्रवधु श्रीमती स्वेता सिंह, पति – बसंत प्रताप सिंह व्याख्याता ( एल.बी. ) को दिनांक 02.06.2021 द्वारा सहायक ग्रेड -3 के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई। पी दाशरथी, तत्कालीन व प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी , बिलासपुर का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ( आचरण ) नियम 1965 के नियम 3 के विपरित गंभीर कदाचार है। लिहाज राज्य शासन द्वारा पी दाशरथी, तत्कालीन व प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ( वर्गीकरण , नियंत्रण तथा अपील ) नियम , 1966 के नियम -9 ( 1 ) ( क ) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि के दौरान इनका मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक ( शिक्षा ) बिलासपुर नियत किया जाता है। पी ० दाशरथी को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे समक्ष अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेगें।
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