रायपुर। आबकारी विभाग ने चार निरीक्षकों को निलंबित कर दिया है। देररात जारी इस आदेश से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। सभी निरीक्षकों पर आरोप है की इनके क्षेत्र की दुकानों में शराब ओवर रेट बिक रही थी। यह कार्रवाई उड़नदस्ता दल की रिपोर्ट पर की गई है।
छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा अधिक कीमत पर शराब बेचने वाले अधिकारियों पर निलंबन की कार्यवाही की है। आबकारी विभाग के राज्य और संभाग स्तरीय उड़नदस्ता दल ने अप्रैल और मई महीने के अलग_अलग तारीखों में कई स्थानों पर छापेमार कार्यवाही की थी। इस दौरान उड़नदस्ता के सदस्य गुप्त रूप से जाकर शराब दुकानों में शराब की खरीदी करते रहे और जहां भी अधिक कीमत पर शराब बिक्री की पुष्टि हुई उन क्षेत्रों के संबंधित अधिकारियों के ऊपर छत्तीसगढ़ शासन के अवर सचिव मनोज कुमार मिश्रा ने निलंबन की कार्रवाई की है। निलंबित अधिकारियों के क्षेत्र में आने वाले मदिरा दुकानों पर आकस्मिक जांच पर पता चला कि इनके क्षेत्र में पड़ने वाले कई दुकानों में विभिन्न शराबों की कीमतों में ₹10 से लेकर ₹30 तक की वृद्धि करके बेची जा रही थी। ओवर रेट में शराब की बिक्री छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 39-ग के तहत दंडनीय है। जिसके बाद इन पर कार्यवाही करते हुए देर रात इन अधिकारियों पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। जिन अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है उनमें नेतराम सिंह राजपूत – आबकारी उप निरीक्षक, रायपुर यामिनी पोर्ते – आबकारी उप निरीक्षक, जिला – बेमेतरा, विशेश्वर साव – आबकारी उप निरीक्षक, जिला – बलौदाबाजार-भाटापारा, दीपक ठाकुर – आबकारी उप निरीक्षक, जिला – दुर्ग शामिल है। विभाग के इस कार्रवाई से निरीक्षकों के बीच हड़कंप मचा हुआ है।
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