बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने चार IPS अफसरों को नोटिस जारीकर तलब किया था। इस नोटिस के परिपेक्ष में आज सरगुजा में पदस्थ रहे 3 IPS उपस्थित हुए। नारकोटिक्स के एक मामले में एक SI को 45 नोटिस जारी हुई और तामिली भी हुई लेकिन वह गवाही देने के लिए एक बार भी उपस्थित नहीं हुआ। इससे नाराज जज ने ये नोटिस जारी किया था।
मिली जानकारी के अनुसार सरगुजा पुलिस ने 23 जुलाई 2018 को नशे का सामान बेचने के आरोप में देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया था। अभी तक वह जेल में बंद है। इस दौरान उसने अपने अधिवक्ता के माध्यम से निचली अदालत में जमानत अर्जी लगाई, जिसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद उसने हाईकोर्ट में जमानत याचिका पेश की लेकिन वह हाईकोर्ट से भी खारिज हो गया। इसके बाद कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और सभी पक्षों की गवाही ली गई। मामले में गवाही के लिए सब इंस्पेक्टर चेतन चंद्राकर को भी नोटिस जारी किया गया। लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। कई नोटिस जारी करने के बाद उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया। फिर भी वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ और अपने मोबाइल के माध्यम से गिरफ्तारी वारंट तामिल करा दिया। उसके उपस्थित नहीं होने की वजह से केस की सुनवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है और विचाराधीन बंदी देवेंद्र सिंह को जमानत भी नहीं दी जा रही है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए चार IPS को नोटिस जारी किया है। दरअसल 45 वारंट जारी होने के बाद भी एक एसआई गवाही देने नहीं पहुंचा इसकी वजह से एक युवक 4 साल से जेल में है। सब इंस्पेक्टर की गवाही नहीं होने के कारण सुनवाई नहीं हो पा रही थी। बताया या रहा है की अब तक उसे कोर्ट ने 45 बार वारंट जारी कर चुका है। इसके बाद भी वह गवाही देने नहीं पहुंचा। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने चार IPS अफसरों को नोटिस जारी किया था। इसमें से सरगुजा में पदस्थ रहे तीन SP हाईकोर्ट में उपस्थित हुए। मामले में जस्टिस सचिन सिंह राजपूत ने नाराजगी जताई और उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। अब इस मामले की सुनवाई 22 जुलाई को होगी । हाईकोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद देवेंद्र सिंह ट्रॉयल में फैसले का इंतजार में कर रहा है। मामले की सुनवाई सरगुजा के निचली अदालत में चल रही है। स्थिति यह है कि अब तक उसे कोर्ट ने 45 बार वारंट जारी किया है । इसके बाद भी वह गवाही देने नहीं पहुंचा ।
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