विधानसभा में उठा चिल्हाटी के जमीन घोटाला का मामला, रिक्शा चालक भोंदूदास के नाम पर चढ़ाया गया है 40 एकड़ सरकारी जमीन

बिलासपुर। शहर विधायक शैलेश पांडे ने विधानसभा में बिलासपुर तहसील के चिल्हाटी में करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन निजी व्यक्ति के नाम चढ़ाने का मामला उठाया। विधायक ने सदन में राजस्व मंत्री से पूछा कि चिल्हाटी की इस फर्जीवाड़ा की शिकायत पर क्या कार्रवाई की है। चिल्हाटी में राजस्व विभाग के अधिकारियों ने भू माफियाओं के साथ मिलकर लगभग सौ एकड़ सरकारी जमीन की हेराफेरी की है।

राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने विधायक पाण्डेय के सवाल के जवाब में सदन को बताया कि बिलासपुर तहसील के पटवारी हल्का नंबर 29 ग्राम मोपका एवं चिल्हाटी की जमीन पर फर्जीवाड़ा की शिकायत प्राप्त होने पर इसकी जांच पुलिस एवं राजस्व विभाग, बिलासपुर के अधिकारियों के संयुक्त दल के द्वारा की गई। प्राथमिक जांच में ग्राम मोपका एवं चिल्हाटी के विभिन्न खसरा नंबरों की जमीन के दस्तावेजों एवं विक्रय अभिलेखों में भोंदूदास मानिकपुरी पिता छेदीदास मानिकपुरी, हेमूनगर, बिलासपुर एवं अन्य द्वारा कांटछांट एवं कूटरचित दस्तावेज को राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत कर अपने नाम पर चढ़ा लिया। जांच के उपरांत राजस्व एवं पुलिस प्रशासन, बिलासपुर द्वारा बिलासपुर तहसील के थाना सरकंडा में 4 एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज कराई गई है जिस पर पुलिस विभाग द्वारा विवेचना की जा रही है। गौरतलब है की मोपका चिल्हाटी में बहुचर्चित रिक्शा चालक, सफाई कर्मी, मजदूरों के नाम पर जमीन की हेराफेरी का मामला सामने आया था। जिसमें बुजुर्ग रिक्शा चालक, सफाई कर्मी, मजदूरों को जमीन का मालिक बना कर सरकंडा मोपका की अरबों रुपये की लगभग 100 एकड़ जमीन में हेराफेरी की गई है। खरीदी बिक्री होने के बाद जमीन मालिकों की या तो मौत हो गई या फिर रहस्यमय ढंग से गायब हो गए। पहली गिरफ्तारी रिक्शा चालक भोंदू दास की हुई थी। जिसके नाम लगभग 40 एकड़ जमीन चढी हुई है। भोंदू दास का नाम सामने आने के बाद प्रकरण में रोज नए खुलासे होने लगे थे। जिसमें पुलिस महानिरीक्षक की बनाई गई टीम द्वारा खुलासे किए जा रहे थे।

00 भोंदू दास और दो अज्ञात के खिलाफ FIR
1- भोंदू दास मानिकपुरी पिता छेदी दास मानिकपुरी हेमू नगर बिलासपुर एवं अन्य धारा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 120 बी, 193, 420, 467, 468, 471, दिनांक 29/03/2022
2- भोंदू दास मानिकपुरी पिता छेदी दास मानिकपुरी हेमू नगर बिलासपुर एवं अन्य के विरुद्ध धारा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 एवं 420 दिनांक 29/03/2022
3- अज्ञात के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34, 420, 467, 468, 471 दिनांक 08/04/2022
4- अज्ञात के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34, 420, 467, 468, 471 दिनांक 08/04/2022

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नीरजधर दीवान /संपादक - मोबाइल नंबर 8085229794
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