अवैध प्लाटिंग के आरोप में पांच 5 गिरफ्तार, जमीन दलालों के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध दर्ज, कलेक्टर के पहल पर हुई कार्रवाई

जांजगीर-चांपा। अवैध प्लाटिंग कर लोगो से सौदा करने के मामले में जांजगीर पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कलेक्टर के आदेश पर अवैध प्लाटिंग की जांच की गई थी। आरोपियों के खिलाफ लोगों से धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए धारा 420 के तहत जुर्म दर्ज किया गया है।

अवैध प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। कलेक्टर तारनप्रकाश सिन्हा द्वारा गठित टीम की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने पांच लोगों को धोखाधड़ी के जुर्म में गिरफ्तार किया है। कलेक्टर ने नगर पालिका क्षेत्र जांजगीर नैला में अवैध प्लाटिंग और अवैध कॉलोनी निर्माण पर रोक लगाने व कार्रवाई करने के लिए एसडीएम जांजगीर और चांपा के नेतृत्व में 02 जांच दल का गठन किया था। इस टीम में तहसीलदार, सहायक संचालक नगर एवं ग्राम निवेश और नगर पालिका परिषद जांजगीर नैला व चांपा सीएमओ को सदस्य बनाया था।
जांच दल ने शहर के विभिन्न स्थलों में जाकर निरीक्षण किया। इसमें अनवर खान द्वारा पेंड्री खार, नकुल कहरा द्वारा पेंड्री रोड, पुष्पेंद्र कुमार आदित्य द्वारा नैला रेल्वे फाटक के पास, राकेश साहू द्वारा नैला रेलवे फाटक के पास और अर्जुन थवाईत द्वारा जोबी खार में बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति और अनुमति के जमीन की प्लाटिंग कर लोगो से सौदा कर रहे थे। प्रथम दृष्टया आरोपियों द्वारा की जा रही प्लाटिंग कॉलोनी निर्माण हेतु प्रतीत होने और कॉलोनी विकास के लिए नगर पालिका से अनुमति नहीं लेने से मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा आरोपियों के विरुद्ध जांजगीर थाने में अलग-अलग अपराध दर्ज कराया गया।
आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए थाना जांजगीर, चौकी नैला और सायबर सेल की संयुक्त टीम द्वारा आरोपियों को उनके घर में रहने की सूचना प्राप्त होने पर घेराबंदी कर आरोपियों को उनके घर से गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपियों ने जमीन प्लाटिंग कर बेचने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। साथ ही, प्लांटिग करना स्वीकार किया। गवाहों ने बताया कि आरोपियों द्वारा प्लॉट की बिक्री ग्राहकों को यह कहकर किया गया है कि प्लॉट बिक्री के पूर्व शासन के सभी नियम का पालन किया गया है और कॉलोनी निर्माण के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त किया गया है। इस तरह आरोपियों द्वारा आम लोगों के साथ धोखा कारित कर छल पूर्वक प्लॉट की बिक्री करने की पुष्टि होने पर धारा 420 के तहत अपराध दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस ने अनवर खान (उम्र 44 वर्ष) निवासी वार्ड नंबर 15 बाजार पारा जांजगीर, नकुल कहरा (उम्र 37 वर्ष) निवासी दीनदयाल उपाध्याय नगर जांजगीर, पुष्पेन्द्र कुमार आदित्य (उम्र 40 वर्ष) निवासी समलाई चौक खोखरा, राकेश साहू (उम्र 45 वर्ष) निवासी वार्ड नंबर 09 जांजगीर और अर्जुन थवाईत (उम्र 70 वर्ष) निवासी वार्ड नंबर 06 जांजगीर को गिरफ्तार किया गया है।

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