विराट अपहरण कांड : सभी पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, 6 करोड़ रुपए की फिरौती के लिए किया गया था अपहरण, प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश बिलासपुर का फैसला

बिलासपुर। विराट सराफ अपहरण कांड के सभी पांच आरोपियों को जिला न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा दी है। मामला जिला न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार जायसवाल के कोर्ट में चल रहा था। 6 करोड़ रुपए फिरौती की मांग को लेकर अपहरण किया गया था। विराट की बड़ी मां और उसका प्रेमी सहित पांच लोग आरोपी बनाए गए थे।

बता दें कि 21 अप्रैल को भाजपा कार्यालय के सामने की गली से 6 साल के बच्चे विराट सराफ का अपहरण हुआ था। बच्चे को बिलासपुर के जरहाभाटा इलाके से पुलिस ने बरामद किया था। अपहरण कांड की मास्टर माइंट विराट की बड़ी मां नीता सराफ ही थी। नीता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपहरण की साजिश रचि थी। पुलिस ने अपहरण का कारण 6 करोड़ रुपये की फिरौती बताया था। जरहाभाठा पन्ना नगर में रहने वाले राज किशोर सिंह के बंद मकान से 26 अप्रैल की सुबह पुलिस की टीम ने विराट को एक अपहरण कर्ता के कब्जे से बरामद किया था। अपहरण में शामिल हरे कृष्ण कुमार राय पिता रामनरेश राय निवासी फलहरा, भोजपुर बिहार ने पुलिस को पूछताछ में बताया था कि 20 अप्रैल को विराट का अपहरण अपने साथी अनिल सिंह पिता पिता राम सिंह निवासी तिफरा, रतनपुर निवासी सतीश शर्मा पिता रमाकांत शर्मा और राज किशोर सिंह पिता शत्रुघन सिंह के साथ मिलकर किया था। अपहरण के बाद विराट को राजकिशोर के घर पर रखा गया था। विराट के अपहरण के बाद नीता उन्हें परिवार में हो रही हर गतिविधियों की जानकारी आरोपियों तक पहुंचा रही थी। पुलिस ने नीता को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने विराट अपहरण कांड में शामिल होना स्वीकार किया था।
पूछताछ में नीता ने पुलिस को बताया था कि ठेकेदार अनिल सिंह से उसकी पुरानी जान पहचान है। करीब 2 वर्ष पूर्व उसने अनिल को 25 लाख रुपए उधार दिए थे। अनिल ने उसे रकम इनवेस्ट करने के बाद 35 लाख रुपए लौटाने का आश्वासन दिया था। अनिल ने उसे 5 लाख वापस किए थे। बची रकम 30 लाख रुपए अनिल वापस नही कर रहा था। अनिल ने रकम वापस करने के लिए नीता को उसी के परिवार के सदस्य के अपहरण कराने के बाद फिरौती की रकम की मांग कर पैसे कमाने की बात कही। नीता उसकी बातों में आ गई और परिवार के ही किसी सदस्य के अपहरण करने की योजना बनाई। मामला जिला न्यायालय प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश के कोर्ट में चल रही थी। सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश सुनील कुमार जायसवाल ने अनिल सिंह निवासी तिफरा, रतनपुर निवासी सतीश शर्मा और राज किशोर सिंह, गोंडपारा निवासी नीता सराफ, हरे कृष्ण कुमार राय को आजीवन कारावास की सजा दी है।

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नीरजधर दीवान /संपादक - मोबाइल नंबर 8085229794
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