जमीन का सौदा कर पांच लाख की धोखाधड़ी, न जमीन की रजिस्ट्री करा रहा था न पैसे लौटा रहा था, गिरफ्तार

बिलासपुर। जमीन बेचने का सौदा कर पांच लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी रकम लेकर न ही जमीन की रजिस्ट्री कर रहा था और न ही बयाना की रकम लौटा रहा था।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मोतीलाल थारवानी निवासी हेमूनगर नगर तोरवा ने राम गोपाल धुरी के विरूद्ध ग्राम मोपका में स्थित भूमि जिसका खसरा नंबर 15 / 143, 15 / 30, 15 / 31, 15 / 32, 15 / 34, 15 / 5 एवं ग्राम लिंगियाडीह में स्थित भूमि खसरा नंबर 15 / 117, 15 / 122 कुल रकबा 3.70 एकड को बिकी करने का सौदा कुल 5 करोड 50 लाख रूपये में सौदा किया। इसके बाद विभिन्न किस्तो में 5,10,000 रू प्राप्त कर जमीन किसी अन्य को बिक्री करने का प्रयास कर रहा था। तब रजिस्ट्री नही कराने तथा बयाना में दी गई रकम को वापस नही करने के संबंध शिकायत की गई। इसके बाद थाना सरकंडा में अपराध क्रमांक 1065/2022 धारा 420 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। जिसकी सूचना जिले के उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमती पारूल माथुर (भा.पु.से.), अति0 पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक सरकंडा श्रीमती पूजा कुमार को दी गई जिस पर तत्काल आरोपी की धरपकड कर गिरफतारी करने के निर्देश प्राप्त हुए जिसके परिपालन में थाना प्रभारी सरकंडा फैजुल होदा शाह के नेतृत्व में टीम तैयार कर आरोपी की लगातार पतासाजी की जाकर आरोपी राम गोपाल धुरी पिता बाबूलाल धुरी उम्र 46 साल साकिन डबरीपारा बबला पेट्रोल पंप के पीछे चांटीडीह थाना सरकंडा बिलासपुर छ.ग. को पकड़ा गया जिससे पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार करने पर आरोपी को गिरफतार कर न्यायालय पेश किया गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी फैजुल होदा शाह, प्र. आर. अरविंद सिंह, आरक्षक देवसहाय जायसवाल, रवि यादव का विशेष योगदान रहा।
नाम आरोपी- राम गोपाल धुरी पिता बाबूलाल धुरी उम्र 46 साल साकिन डबरीपारा बबला पेट्रोल पंप के पीछे चांटीडीह थाना सरकंडा बिलासपुर छ.ग.

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नीरजधर दीवान /संपादक - मोबाइल नंबर 8085229794
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