बिलासपुर। नए साल के जश्न पर प्रशासन ने पहरा लगा दिया है। जश्न मनाने के लिए अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलाव नियम शर्त का उलंघन करने पर आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के निर्देश पर अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं आबकारी उपायुक्त की उपस्थिति में मंथन सभा कक्ष में बैठक आयोजित की गई। मंथन सभाकक्ष में हुई बैठक में नववर्ष मनाये जाने के संबंध में बार, ढाबा, हॉटल एवं मैरिज गार्डन के संचालको को नियम शर्तों के साथ न्यू ईयर मनाने के सख्त निर्देश दिए गए। जिसमें अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने बार, ढाबा, हॉटल एवं मैरिज गार्डन के संचालको को निर्देशित किया कि नववर्ष कार्यक्रम को शांति एवं सुरक्षित मनाने के लिए कोलाहल अधिनियम का पूर्ण रूप से पालन किया जाये। यदि इस संबंध में शिकायत प्राप्त होगी तो कार्यवाही की जायेगी। कार्यक्रम आयोजन स्थल में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा। एनजीटी एवं पर्यावरण संरक्षण मंडल तथा शासन द्वारा जारी निर्देशों के अधीन नववर्ष आगमन के दौरान फटाखे फोड़ने के संबंध में निर्धारित समय का पालन किया जावें। यदि शराब पिलाया जायेगा तो विधिवत लाईसेंस प्राप्त करना होगा एवं लाईसेंस में निर्धारित समय का पूर्णतया पालन करना होगा। इस संबंध में प्रशासन द्वारा जांच दल का गठन किया जावेगा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) ने सभी संचालको को निर्देशित किया हैं कि पार्किंग क्षमता अनुसार ही अतिथियों को आमंत्रित किया जायें। यदि वाहन रोड में पार्क किया हुआ मिलेगा तो वाहन जप्ती की कार्यवाही की जावेगी। रात्रि 12.30 के बाद कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जायेगा। इस संबंध में सभी संचालको को निर्देशित किया गया है कि कार्यक्रम आयोजन के पूर्व जिला प्रशासन को सूचित कर अनुमति प्राप्त करना होगा। कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर आयोजक/संचालक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
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