बिलासपुर। कृषि विभाग द्वारा तखतपुर विकासखण्ड के ग्राम सिलतरा में संचालित मेसर्स सांई कृषि केंद्र में ओस्तवाल गु्रप ऑफ इण्डस्ट्रीज (अन्नदाता ब्रांड) का भण्डारित 20 टन सुपरफास्फेट को जब्त कर इसके विक्रय पर रोक लगा दी गई है। स्त्रोत प्रमाण नहीं होने के बावजूद दुकानदार द्वारा इस सुपरफास्फेट की बिक्री की जा रही थी। उप संचालक कृषि के निर्देश पर उर्वरक निरीक्षक आर.एस.गौतम एवं आर.एल.पैकरा द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बिना स्त्रोत प्रमाण पत्र के उर्वरक का भण्डारण किये जाने के कारण उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के प्रावधानानुसार मेसर्स सांई कृषि केंद्र द्वारा भण्डारित उर्वरक की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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