बिलासपुर। हाईकोर्ट के अनुशंसा पर विधि एवं विधायी विभाग के प्रमुख सचिव ने जशपुर में पदस्थ जिला एवं सत्र न्यायाधीश (FTC) गणेश राम बर्मन को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद न्यायिक सेवा के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है।
मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को जिला एवं सत्र न्यायाधीश बर्मन के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थीं। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने जांच का निर्देश दिया थे। गोपनीय रूप से किए गए जांच में शिकायतों को सही पाया। पिछले दिनों विजिलेंस टीम ने जांच के बाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट को चीफ जस्टिस के सामने रखा गया। हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए कदाचरण के आरोप में जज बर्मन की बर्खास्तगी की अनुशंसा करते हुए विधि एवं विधायी विभाग को सौंपी थी। हाईकोर्ट की अनुंशसा मिलते ही विधि एवं विधायी विभाग के प्रमुख सचिव रामकुमार तिवारी ने छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा नियम 2006 के नियम 9(4) के तहत अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जशुपर की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का आदेश जारी किया है। मालूम हो कि हाई कोर्ट ने तीन मार्च को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए विधि एंव विधायी विभाग को पत्र लिखा था।
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