बिलासपुर। जिले के सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवानिवृत्त पश्चात मिलने वाली परिलब्धियों के प्रकरणों का निराकरण पेंशन लोक अदालत में किया जाता है। सेवानिवृत्ति के पश्चात परिलब्धियों की प्राप्ति हेतु स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत स्कीम 2003 के तहत गठित पेंशन लोक अदालत की स्थापना की गई है। यह पेंशन लोक अदालत प्रत्येक माह के दूसरे, तीसरे एवं चौथे रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के कार्यालय में सवेरे 10.30 बजे आयोजित की जाती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के सचिव द्वारा निर्देश जारी किए गए है कि जिले के शासकीय विभागों से सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवानिवृत्त पश्चात मिलने वाली परिलब्धियों में किसी तरह की कठिनाई उत्पन्न हो रही हो तो वे पेंशन लोक अदालत में साधारण आवेदन पेश कर समस्या का समाधान करा सकते है।
Author Profile

Latest entries
बिलासपुरJuly 25, 2026CGPSC भर्ती घोटाला : CBI के बाद अब ED के शिकंजे में आया सोनवानी, 7 दिन की रिमांड में लिया
बिलासपुरJuly 25, 2026मिसेज इंडिया इंटरनेशनल क्वीन “एल्यूरिंग” 2026 का ताज जीतने वाली एंजेल ने कहा – सपनों की कोई उम्र नहीं होती, मुझे गर्व है कि मैं बिलासपुर का नाम रोशन किया
बिलासपुरJuly 24, 2026धार्मिक यात्रा में गए व्यापारी के घर सेंधमारी, लाखों के गहने और नगदी पार
बिलासपुरJuly 22, 2026निष्क्रिय और डरपोक विधायक है अमर, न सदन में सवाल पूछता है न सड़क की लड़ाई लड़ता है – शैलेश
