बिलासपुर। जिले के सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवानिवृत्त पश्चात मिलने वाली परिलब्धियों के प्रकरणों का निराकरण पेंशन लोक अदालत में किया जाता है। सेवानिवृत्ति के पश्चात परिलब्धियों की प्राप्ति हेतु स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत स्कीम 2003 के तहत गठित पेंशन लोक अदालत की स्थापना की गई है। यह पेंशन लोक अदालत प्रत्येक माह के दूसरे, तीसरे एवं चौथे रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के कार्यालय में सवेरे 10.30 बजे आयोजित की जाती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के सचिव द्वारा निर्देश जारी किए गए है कि जिले के शासकीय विभागों से सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवानिवृत्त पश्चात मिलने वाली परिलब्धियों में किसी तरह की कठिनाई उत्पन्न हो रही हो तो वे पेंशन लोक अदालत में साधारण आवेदन पेश कर समस्या का समाधान करा सकते है।
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