नाबालिग का अपहरण फिर हत्या, मांगे थे 50 लाख की फिरौती, तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

50 लाख की फिरौती के लिए किशोर का अपहरण और हत्या, तीन..
50 लाख की फिरौती के लिए किशोर का अपहरण और हत्या, तीन दोषियों को आजीवन कारावास
बिलासपुर। ऑटो डीलर के बेटे की हत्या के मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। आरोपी पहले युवक का अपहरण किया फिर हत्या कर दी। इसके पहले 50 लाख रुपए की फिरौती भी मांगे थे।

मिली जानकारी के अनुसार आज से लगभग दो साल पहले 6 फरवरी 2022 को 15 वर्षीय युवक मोहम्मद रेहान को अपहरण करने के बाद हत्या कर दिया गया था। रेहान तारबाहर का निवासी था और घटना दिनांक को शाम को करीब 5.30 बजे अपनी मां से 10 रुपये लेकर चिप्स खरीदने के लिए खुदीराम बोस चौक डीपूपारा की एक किराना दुकान गया था। रबी तारबाहर निवासी अभिषेक दान (20 वर्ष), देवनगर कोनी निवासी साहिल उर्फ शीबू खान (19 वर्ष) और रवि खांडेकर ने उसका अपहरण कर लिया। जब काफी देर बाद भी रेहान घर नहीं लौटा तो उसके परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। घंटो तलाश के बाद भी जब रेहान नहीं मिला तो परिजन तारबाहर थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।
रात करीब 11.30 बजे रेहान के पिता मोहम्मद आसिफ के मोबाइल पर रेहान के नंबर से फोन आया जिसमें आरोपियों ने 50 लाख रुपये की फिरौती की मांगी। इसके बाद पुलिस ने साइबर सेल की मदद से आरोपियों का पता लगाया और अभिषेक दान को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने अपने दो अन्य साथियों, साहिल और रवि के साथ मिलकर पहले अपहरण करना फिर हत्या करना स्वीकार किया। पुलिस ने शव बरामद करने के बाद तीनो को गिरफ्तार किया था। तीनो आरोपियों ने पूछताछ में स्वीकार किया था कि रेहान की गला घोंटकर हत्या कर दी थी और शव को एक बोरी में भरकर रतनपुर हाइवे पर मदनपुर के पास एक पुल के नीचे छिपा दिया था। पुलिस ने आरोपियों के बताए स्थान से रेहान का शव बरामद किया। सभी पक्षों को सुनने के बाद शुक्रवार को सत्र न्यायाधीश किरण त्रिपाठी ने तीनो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी है।

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नीरजधर दीवान /संपादक - मोबाइल नंबर 8085229794
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