नशे के 3 सौदागरों को 15 -15 का सश्रम कारावास, डेढ़ -डेढ़ लाख का अर्थदंड, SP ने विवेचना अधिकारी के काम को सराहा

बिलासपुर। विशेष न्यायाधीश NDPS किरण त्रिपाठी ने नशे के 3 सौदागरों को 15 – 15 साल के सश्रम कारावास की सजा दी है। कारावास के अलावा आरोपियों पर डेढ़ डेढ़ लाख रुपए का अर्थदंड भी किया गया है। आरोपियों से सालभर पहले 240 नग प्रतिबंधित कोडिनयुक्त नशीली दवा जप्त की गई थी। SP ने थाना कोनी के विवेचनाधिकारी स.उ.नि. सुरेन्द्र तिवारी के द्वारा शानदार विवेचना करने पर सराहना की है।

मिली जानकारी के अनुसार 03/08/2023 को मुखबिर से सूचना मिली की सफेद रंग के कार क्रमांक CG10AB-6062 में तीन व्यक्ति अवैध रूप से प्रतिबंधित नशीली दवाई लेकर बिलासपुर से रतनपुर की ओर परिवहन करने वाले है। सूचना तस्दीकी के बाद थाना कोनी के विवेचक सउनि सुरेन्द्र तिवारी ने स्टाफ के साथ संतोष पेट्रोल पम्प के आगे लक्की राजा ऑटोपार्टस के सामने रोड कोनी में घेराबंदी किया। मुखबिर के बताये अनुसार कार क्रमांक-CG10AB-6062 में तीन व्यक्ति आते दिखे जिन्हे रोककर पूछताछ करने पर अपना नाम स‌द्दाम खान, मोहम्मद राजिक एवं शेख सलमान बताया। जिनके विरुद्ध एन.डी.पी. एस. एक्ट के प्रावधानों के तहत विधिवत् कार्यवाही कर आरोपीगण सद्‌दाम खान, मोहम्मद राजिक एवं शेख सलमान के कब्जे से 240 नग प्रतिबंधित कोडिनयुक्त नशीली दवा, घटना में प्रयुक्त एक कार क्रमांक- CG10AB-6062 दो नग सैमसंग कम्पनी का टच स्क्रीन मोबाईल, एक नग वीवो कम्पनी का मोबाईल, नगदी रकम 4500 रुपये, जुमला कीमती 8,71,180/- रुपये जप्त किया गया। आरोपीगण सद्‌दाम खान, मोहम्मद राजिक एवं शेख सलमान का कृत्य धारा-21, 22 एन.डी.पी.एस. एक्ट का अपराध सबूत पाये जाने से आरोपीगण को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेज कर विवेचना पूर्ण होने पर विशेष न्यायाधीश (नारकोटिक्स) में अभियोग पत्र पेश किया गया था। विशेष न्यायाधीश NDPS किरण त्रिपाठी ने सभी पक्षों को सुनने के बाद 29.08.2024 को तीनों आरोपियो को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी है। इसके अलावा सभी आरोपीगणों को 1,50,000 रु 1,50,000 रु अर्थदण्ड से दण्डित किया गया गया है। विवेचनाधिकारी सुरेन्द्र तिवारी द्वारा बारिकी से विवेचना कर आरोपीगणो को 15-15 वर्ष का कारावास एवं प्रत्येक आरोपीगणों को 1,50,000 रू (एक लाख पचास हजार रू) से दण्डित कराने में सराहनीय योगदान दिया गया है।  पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह शानदार विवेचना करने पर श्री तिवारी की सराहना की है।

00 नाम आरोपीगण
(1) स‌द्दाम खान पिता आफताब खान, उम्र 23 वर्ष, सागर चंदनपान फैला के आगे. थाना तोरवा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
(2) मोहम्मद राजिक पिता स्व. मोहम्मद सलीम खान, चम्र 23 वर्ष, सा.चुबुडियापारा, गणेश नगर, थाना निरगि‌ट्टी, जिला बिलासपुर
(3) शेख सलमान पिता स्व.शेख हबीन, उम्र 32 वर्ष, सा.नयापारा गणेशनगर बारा सिरगि‌ट्टी, जिला बिलासपुर

Author Profile

नीरजधर दीवान /संपादक - मोबाइल नंबर 8085229794
नीरजधर दीवान /संपादक - मोबाइल नंबर 8085229794

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *