तीन सीमेंट फैक्ट्रियों में भारी अनियमितता, जिला प्रशासन की टीम ने किया निरीक्षण, नोटिस जारी

बलौदाबाजार। कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर कई विभागों की संयुक्त टीम औद्योगिक इकाईयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान न्युवोको विस्टास सोनाडीह, नु विस्टा रिसदा एवं श्री सीमेंट खपराडीह में भारी अनियमितता पाई गई। यही कारण है कि जिला प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किया गया है। हालांकि जिस हिसाब से अनियमितता पाई गई है उससे नोटिस देना पर्याप्त नहीं है।

जिले की फैक्ट्रियों में लगातार हादसे हो रहे है। इसकी शिकायतें जिला प्रशासन को मिल रही थी। यही कारण है कि कलेक्टर ने कई विभाग के अधिकारियों को मिलाकर एक टिम बनाई। जिसमे श्रम विभाग, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, जिला परिवहन, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं खनिज विभाग के अधिकारियों को शामिल किया गया। टिम ने न्युवोको विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सोनाडीह कारखाना मेसर्स न्युवोको विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सोनाडीह सीमेंट संयंत्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान नियमों का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने एवं कमियों को दूर करने के निर्देश दिये गये। श्रम कल्याण मण्डल, भवन एवं अन्य सन्निर्माण में पंजीयन, वेतन भुगतान के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करने कहा गया है। सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 व छ.ग. कारखाना नियमावली 1962 के तहत उल्लंघन पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिला परिवहन अधिकारी द्वारा ओवर लोडिंग, वैद्य लाईसेंस, सुरक्षित परिवहन के संबंध में जांच की। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा औद्योगिक नीति के तहत स्थानीय रोजगार व शासकीय एवं निजी भूमि आबंटन, भू-अर्जन व उसके उपयोगिता, लीज इत्यादि के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। उप संचालक खनिज द्वारा मेसर्स न्युवोको विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सोनाडीह में माइंस एवं मिनरल्स एक्ट 1957 के तहत उल्लंघन पाए जाने पर कारण बताओ सूचना नोटिस जारी किया गया। कारखाना मेसर्स नु विस्टा लिमिटेड, रिसदा में श्रम कल्याण मण्डल,भवन एवं अन्य सन्निर्माण में पंजीयन, वेतन भुगतान के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करने कहा गया। सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 व छ.ग. कारखाना नियमावली 1962 के तहत उल्लंघन पाए जाने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। जिला परिवहन अधिकारी द्वारा ओवर लोडिंग, वैद्य लाईसेंस, सुरक्षित परिवहन के संबंध में जांच की गई। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा औद्योगिक नीति के तहत स्थानीय रोजगार व शासकीय एवं निजी भूमि आबंटन, भू-अर्जन व उसके उपयोगिता, लीज इत्यादि के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। उप संचालक खनिज द्वारा मेसर्स नु विस्टा लिमिटेड, रिसदा में माइंस एवं मिनरल्स एक्ट 1957 के तहत उल्लंघन पाए जाने पर कारण बताओ सूचना नोटिस जारी किया गया।

कारखाना मेसर्स श्री रायपुर सीमेंट प्लांट खपराडीह में श्रम कल्याण मण्डल, भवन एवं अन्य सन्निर्माण में पंजीयन, वेतन भुगतान के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करने कहा गया। सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 व छ.ग. कारखाना नियमावली 1962 के तहत उल्लंघन पाए जाने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। जिला परिवहन अधिकारी द्वारा ओवर लोडिंग,वैद्य लाईसेंस, सुरक्षित परिवहन के संबंध में जांच की गई। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा औद्योगिक नीति के तहत स्थानीय रोजगार व शासकीय एवं निजी भूमि आबंटन, भू-अर्जन व उसके उपयोगिता, लीज इत्यादि के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। उप संचालक खनिज द्वारा मेसर्स श्री रायपुर सीमेंट प्लांट, खपराडीह में माइंस एवं मिनरल्स एक्ट 1957 के तहत उल्लंघन पाए जाने पर कारण बताओ सूचना नोटिस जारी किया गया। निरीक्षण के दाैरान सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मनीष कुंजाम, जिला परिवहन अधिकारी आलोक देवांगन, श्रम अधिकारी सुरज कुमार, जिला खनिज अधिकारी कुंदन बंजारे एवं महाप्रबंधक उद्योग एवं व्यापार लुईस लकड़ा सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी गण उपस्थित रहे।

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नीरजधर दीवान /संपादक - मोबाइल नंबर 8085229794
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