महमंद में अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर, कलेक्टर के निर्देश पर SDM और नायब तहसीलदार ने की कार्रवाई

बिलासपुर। शहर से लगे महमंद गांव में राजस्व विभाग ने अवैध प्लाटिंग पर बड़ी कार्रवाई की है। जमीन मालिक ने न तो जमीन का डायवर्षन कराया था और न हो TNC से अनुमति लिया था। लेकिन प्लाटिंग करके प्लाट बेच रहा था।

कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिलासपुर पीयूष तिवारी एवं नायब बिलासपुर राहुल शर्मा ने ग्राम पंचायत महमंद के खसरा नंबर 151/217 पर बड़े पैमाने पर हो अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चला दिया है। एसडीएम पीयूष ने बताया कि खसरा नंबर 151/217 पर अवैध प्लाटिंग की शिकायत मिली थी। इसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर नायब तहसीलदार के द्वारा अवैध प्लाटिंग के संबंध मे जांच कराया गया था। नायब तहसीलदार के जांच प्रतिवेदन में अवैध प्लाटिंग की पुष्टि हुई थी। जबकि प्लाटिंग के लिए कार्यालय नगर एवं ग्राम निवेश से अनुज्ञा प्राप्त नहीं की गयी है। भूमि पर कोई आंतरिक एवं बाह्य विकास कार्य जैसे प्रस्तावित मार्ग, समतलीकरण, बाउंड्रीवाल, नाली, प्लाटिंग के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमती से नहीं किया जा रहा था। जिस जमीन में अवैध प्लाटिंग हो रही थी वह छग भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के तहत डायवर्टेड भूमि नहीं था। साथ ही जमीन का प्लाटिंग करने वाले व्यक्ति ने कालोनी निर्माण के लिए कॉलोनाइजर के रूप में सक्षम अधिकारी से पंजीयन भी नही कराया गया है। यही कारण है कि अवैध प्लाटिंग पर पर संज्ञान लेते हुए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिलासपुर ने भूमि स्वामी हुसैन अली को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। लेकिन निर्धारित समय सीमा पर संतोषप्रद जवाब नहीं मिला और न ही किसी प्रकार का वैध दस्तावेज उपलब्ध करा सके। इसके बाद आज अवैध प्लाटिंग की विरुद्ध कार्रवाई की गई है। वहां पर सड़क, नाली के अलावा अन्य निर्माण कार्यों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दियाबग्य है। SDM ने कहा है कि आगे भी इस प्रकार की अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही जारी रहेगी।

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नीरजधर दीवान /संपादक - मोबाइल नंबर 8085229794
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