लाइट गोल हुआ, आइसक्रीम खराब हुई, पार्लर संचालक ने खटखटाया फोरम का दरवाजा, अब बिजली विभाग देगा हर्जाना

बिलासपुर। घंटों लाइट गोल होने के कारण फ्रिजर में रखी हजारों रुपए की आइसक्रीम पिघलकर खराब हो गई। व्यापारी को नुकसान उठाना पड़ा। व्यापारी ने जिला उपभोक्ता फोरम में CSEB को दोषी मानते हुए शिकायत कर दी। सभी पक्ष को सुनने के बाद फोरम ने आदेश दिया है कि CSEB अमूल आइसक्रीम पार्लर के संचालक को ब्याज सहित नुकसान की भरपाई करे।

मिली जानकारी के अनुसार स्वराज घोष अमूल आइसक्रीम पार्लर के संचालक हैं। साल 2021 में लाइट गोल होने से पार्लर के फ्रिजर में रखे हजारों रुपए की आइसक्रीम के पिघलकर खराब हो गई। इसके बाद पार्लर के संचालक ने जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद प्रस्तुत किया और बताया कि 16 और 17 फरवरी 2021 को 24 घंटे तक बिजली बंद थी। इसके कारण पार्लर के आइसक्रीम और फ्रोजन उत्पादों को नुकसान हुआ और उन्हें आर्थिक क्षति उठानी पड़ी। कई बार इसकी शिकायत विद्युत वितरण कंपनी से की, कंपनी से विद्युत सप्लाई शुरू करने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया और बिजली आपूर्ति में बाधा उत्पन्न कर लापरवाही बरती। जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। आइसक्रीम व्यापारी ने फोरम को बताया कि नियम के अनुसार विद्युत कंपनी शहरी क्षेत्र में साधारण काम के लिए छह घंटे और बड़े कार्य के लिए 24 घंटे बिजली बंद कर सकती है। लेकिन इस मामले में बिजली कंपनी ने साधारण काम के लिए बिना सूचना दिए 24 घंटे बिजली बंद रखी थी। इसलिए उसके नुकसान के लिए कंपनी जिम्मेदार है। फोरम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद माना कि व्यापारी के पास वैध विद्युत कनेक्शन था और वह नियमित रूप से बिल का भुगतान कर रहा था। ऐसे में विद्युत कटौती के दौरान कंपनी ने लापरवाही बरती। साथ ही उनकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण परिवादी को आर्थिक और मानसिक क्षति हुई है। फोरम ने विद्युत कंपनी को आदेश दिया है कि व्यापारी को नुकसान के लिए 20 हजार रुपए क्षतिपूर्ति दी जाए। साथ ही 6 हजार 135 रुपए क्षतिपूर्ति की 18 प्रतिशत ब्याज, मानसिक क्षति व वाद व्यय के रूप में भुगतान किया जाए।

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नीरजधर दीवान /संपादक - मोबाइल नंबर 8085229794
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