बिलासपुर। जिले के पांच आदतन अपराधियों को जिला बदर कर दिया गया है। यह कार्रवाई जन सुरक्षा अधिनियम के तहत की गई है। SP के प्रस्ताव पर कलेक्टर ने मुहर लगा दी है।
पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह (भा.पु.सं.) द्वारा जन सुरक्षा अधिनियम के तहत बिलासपुर जिले मे अभ्यस्त अपराधियो के विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही की गई है। जिसमे पूर्व मे 07 आरोपियो के विरुद्ध व दिनांक 5/11 / 24 को 03 आरोपियो के खिलाफ यह कार्रवाई की जा चुकी है। आज दिनांक को 01 आरोपी के विरुद्ध जिला बदर का आदेश हुआ है। जिला बदर के आरोपी आदेष के बाद बिलासपुर जिले के अतिरिक्त जांजगीर-चांपा, मुंगेली, गौरेला पेंड्रा मरवाही व बलौदा बाजार जिले की सीमा से 06 माह के लिए बाहर रहेगे। ये सभी जिले की सीमा मे प्रवेश नहीं करेंगे। यदि प्रवेश किया तो पुलिस इनका इनकाउंटर करने के लिए स्वतंत्र रहेगी। बताया जा रहा है कि SP रजनेश सिंह ने पिछले दिनों कलेक्टर अवनीश शरण के पास सभी के जिला बदर करने के लिए प्रस्ताव भेजा था। कलेक्टर ने सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए SP के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।
00 जिला बदर किये गए 4 आरोपियो के नाम-
01. मृत्युंजय सिंह पिता केदारनाथ सिंह निवासी कंपनी गार्डन के सामने, डबरीपारा बिलासपुर
02. आसिफ खान पिता आजाद खान निवासी आजाद चौक मंगला बिलासपुर
03. गदर उर्फ मानस मेश्राम पिता राजेश मेश्राम निवासी मगरपारा बिलासपुर
04. बाबू अण्डा उर्फ प्रियनाथ वर्मा पिता संजय वर्मा निवासी शांति नगर सकरी बिलासपुर
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