बिलासपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे के नेतृत्व में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों तथा सड़क मार्ग में व्यवधान करने वालों पर सख्त एवं कठोर कार्यवाही की जा रही है।
जिले में प्रायः देखने में आ रहा है कि वाहन मालिकों के द्वारा पुरानी हो रही गाड़ियों को बेचकर कर नई गाड़ी खरीदने की जल्दीबाजी में अपनी पुरानी गाड़ियों को लाभ हानि देखे बिना बेच रहे है। लेकिन समय पर नए वाहन मालिकों के नाम पर गाड़ी ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है।
ऐसी स्थिति में बिना नाम ट्रांसफर के नए वाहन चालक या मालिक के द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चलानी शुल्क का नोटिस पुराने वाहन मालिक के पास उसके पते पर भेजी जा रही है। जिससे परेशान होकर पुराने वाहन मालिक यातायात थाने आकर आवेदन देकर अपनी व्यथा के साथ शिकायत पत्र दे रहे है।
जिले में न सिर्फ ऐसे वाहन चालकों के द्वारा वाहन विक्रय किया जा रहा है बल्कि कई एजेंसियों के द्वारा भी पुराने वाहनों की खरीद बिक्री के नाम पर बड़ी-बड़ी वाहन एजेंसी खोलकर भी रखी गई है। जिनके द्वारा पुरानी गाड़ियों के विक्रय करते हुए समय पर नाम ट्रांसफर नहीं किया जाता। नाम ट्रांसफर नहीं होने के कारण नए वाहन मालिक के यातायात नियमों की उल्लंघन पर पुराने वाहन मालिक के घर चालानी राशि के रूप में नोटिस भेजी जाती है। जिससे न सिर्फ नए वाहन मालिक को यातायात नियमों की उल्लंघन पर विभिन्न प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है बल्कि पुराने वाहन मालिक को यातायात नियमों की उल्लंघन हेतु विभिन्न प्रकार के प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है।
बिना नाम ट्रांसफर के न सिर्फ यातायात नियमों की उल्लंघन पर कार्यवाही की जा रही है। किसी भी प्रकार की अपराधिक घटनाओं के घटित होने पर अपराधिक घटनाओं के विवेचना के दौरान नए वाहन मालिक को कई प्रकार की कानूनी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है।
अतः ऐसी स्थिति में नए एवं पुराने वाहन मालिकों का यह दायित्व बनता है कि पुराने गाड़ियों के खरीद बिक्री के दौरान दोनो को शीघ्रातिशीघ्र वाहन का नाम ट्रांसफर कर लिया जाए। और जो वाहन चला रहे हैं वह वाहन वास्तविक वाहन चालक के नाम पर रजिस्टर्ड हो सके ताकि किसी अन्य वाहन चालक या व्यक्ति के द्वारा की जा रही यातायात उल्लंघन या आपराधिक घटनाओ या सड़क दुर्घटनाओं के दौरान उन्हें सम्बन्धित विभागानुसार विभिन्न प्रक्रियाओं का सामना न करना पढ़ें।
पुराने वाहन मालिको के द्वारा वाहन विक्रय के पश्चात नए वाहन मालिक या वाहन चालक के द्वारा किसी भी प्रकार की दुर्घटना कारित की जाती है ऐसी स्थिति में ऐसे दुर्घटनाग्रस्त वाहनों के जप्ती कार्यवाही के दौरान पुराने वाहन मालिक को कानूनी प्रक्रियाओं सामना करना पड़ता है।
अतः समस्त वाहन चालकों चाहे वह पुराने हो या नए हो वाहन विक्रय के दौरान विधिवत नियमानुसार नाम का ट्रांसफर अवश्य करवा लें ताकि वाहन खरीदी बिक्री के पश्चात वाहन चालन के समय हो रही किसी भी प्रकार की यातायात नियमों का उल्लंघन, आपराधिक घटनाओं, सड़क दुर्घटनाओं आदि प्रकरणों में अनावश्यक कार्रवाइयों के दौरान परेशानियों का सामना न करना पड़े।
विदित हो कि जिला बिलासपुर में आई टी एम एस के द्वारा लगातार ऑनलाइन माध्यम से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही करते हुए उल्लंघन कर्ताओ कर मोबाइल पर SMS एवं पोस्ट ऑफिस के माध्यम से नोटिस उसके घर पर भेज कर तामील कराई जा रही है, जो कि निर्धारित समय अवधि पर चालान की राशि जमा नहीं किए जाने की स्थिति में एकीकृत प्रणाली के तहत समय अवधि में माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण की सुनवाई करते हुए अंतिम में चालान राशि के जमा नहीं करने वाले वाहन चालकों की वाहनों की जप्ती एवं लाइसेंस का निरस्तीकरण भी की जा रही है।
Author Profile

Latest entries
UncategorizedSeptember 25, 2026नेशनल हाईवे में पिकअप को धान से भरी ट्रक ने मारी टक्कर, 6 युवकों की मौत, 7 गंभीर
बिलासपुरSeptember 25, 2026एक तरफ नगर निगम में सामान्य सभा चल रहा था तो दूसरी ओर कर्मचारी रिश्वत ले रहा था, 10 हजार लेते हुए पकड़ा गया
बिलासपुरSeptember 24, 2026फरार बांग्लादेशी को STF ने पकड़ा, रह रहा था 2007 से, बनवा लिया था जाती और निवास प्रमाण पत्र, 9वीं क्लास की अंकसूची भी बनवा लिया
बिलासपुरSeptember 23, 2026रेलवे ने कमाए 20 दिन में 3 करोड़ अतिरिक्त, 44 हजार बेटिकट यात्रा करने वालों को पकड़ा
